Friday, January 7, 2011

बिना हेलमेट लगाये बायपास एवं रिंगरोड़ पर चलते पाये जाने पर जुर्माना किया जावेगा

इन्दौर दिनांक ०७ जनवरी २०११ - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम कार्यवाही के अन्तर्गत प्रथम चरण में रिंगरोड़ तथा बाय-पास मार्गो पर चलने वाले दुपहिया वाहन चालकों की  लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने के उद्देष्य से सोमवार १० जनवरी-२०११ से मो.व्ही.एक्ट के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देष यातायात पुलिस को दिये गये है।
        उपरोक्त निर्देष के परिपेक्ष्य में जानकारी देते हुए यातायात डी.एस.पी. पूर्वीक्षेत्र प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक १ जनवरी-२०११ से ७ जनवरी-२०११ तक इंदौर पुलिस व्दारा मनाये गये सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत इंदौर नगर के सभी प्रकार के दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता एवं दुर्घटना के समय हेलमेट से होने वाली सुरक्षा के सम्बन्ध में लगातार  समझाईष देने की कार्यवाही की गयी है । यातायात पुलिस व्दारा नगर के समाज सेवी संगठन के सहयोग से पूरे सप्ताह रैली के आयोजन के माध्यम से पम्पलेट्स तथा स्ट्रीकर्स के माध्यम से, चौराहों पर एनाउन्समेन्ट तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से  व्यापक स्तर पर दुपहिया वाहन चालकों से अपील कर हेलमेट लगाने हेतु समझाईष देने की कार्यवाही की गयी है।  
        यातायात पुलिस इंदौर नगर के सीमान्तर्गत लगने वाले वायपास तथा रिंगरोड़ के सभी प्रमुख चौराहों पर उपस्थित रहकर बिना हेलमेट लगाये किसी भी दुपहिया वाहन चालक को आवागमन करते पाये जाने पर १० जनवरी- से मो.व्ही.एक्ट के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

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