इन्दौर -दिनांक १४ जनवरी २०११- पुलिस अधीक्षक पष्चिम/देहात श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सांवेर क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक १३ जनवरी २०११ को थाना प्रभारी सांवेर यूपीएस चौहान के मार्गदर्षन में उपनिरीक्षक सुरेष माले, प्रआर. कमलेष मिश्रा तथा आरक्षक ज्ञानेन्द्र द्वारा फरियादी रामसिंह पिता मायाराम आंजना (४५) निवासी बडोदा पंथ की मुर्रा भैस चुराकर ले जाते हुये जिलाबदर बदमाष ग्राम पंचोला निवासी ईष्वर पिता गणपत बागरी (२६) को रंगे हाथ पकडा गया।
उल्लेखनिय है कि आरोपी ईष्वर पिता गणपत बागरी थाना सांवेर का निगरानी बदमाष है, इसके विरूद्व चोरी, नकबजनी के १७ से अधिक अपराध पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधिन है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक १७ सितम्बर २०१० से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी ईष्वर पिता गणपत बागरी (२६) निवासी ग्राम पंचोला को कल दिनांक १३ जनवरी २०११ को १६.४० बजे चौकी चंद्रावतीगंज सांवेर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे मुर्रा भैस सहित हिरासत में लिया । पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में इसने बताया कि यह मुर्रा भैस ग्राम बडौदा पंथ से चुराई है।
फरियादी रामसिंह पिता मायाराम आंजना (४५) निवासी ग्राम बडौदा पंथ की मुर्रा भैस चोरी होने की रिपोर्ट पर उपरोक्त आरोपी के विरूद्व धारा ३७९ भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपी ईष्वर पिता गणपत बागरी (२६) निवासी ग्राम पंचोला को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से मुर्रा भैस कीमती ५० हजार रूपये की बरामद की गई। जिलाधीष महोदय के जिलाबदर आदेष का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरूद्व पुलिस सांवेर द्वारा धारा १४ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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