Tuesday, October 5, 2010

आम रोड़ पर असुरक्षित/खतरनाक हालत में सवारी चढ़ाने/उतारने वाले १३ यात्री वाहनों के विरूध्द थानों में धारा २८३ भादवि की कार्यवाही , कुल १३३ वाहनों पर १८,१०० रूपये अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक ०५ अक्टूबर २०१०-  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय सिंह के निर्देष पर यातायात विभाग व्दारा यात्री वाहनों के विरूध्द कड़ा रूख अपनाते हुए मुख्य आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले तथा अपना वाहन आम रोड़ पर खतरनाक स्थिती में खड़ा कर यात्रियों को चढ़ाने/उतारने की कार्यवाही में लिप्त १३ यात्री वाहन जिसमें आटोरिक्षा, सिटीवेन,टाटा मैजिक तथा नगरसेवा वाहन शामिल है,इनके विरूध्द सम्बधित क्षेत्राधिकार के थानों में धारा २८३भादवि का अपराध पंजीबध्द कराकर सबक सिखाने की कार्यवाही की जा रही है ।
        कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यह कार्यवाही विषेष रूप से अत्यधिक यातायात दबाव वाले स्थान जैसे कि पटेल ब्रिज के सेन्टर प्वाईन्ट पर खड़े होने वाले यात्री वाहन,गॉधी चौक चौराहे के पास खड़े होने वाले यात्री वाहन तथा टेजर आयलैण्ड पर आदतन रूप से यात्रियों की प्रतिक्षा करने वाले आटोरिक्षा वाहनों के विरूध्द की जा रही है। इस कार्यवाही में थाना छोटीग्वाल टोली में ५ यात्री वाहन में तथा थाना तुकोगंज में ८ यात्री वाहनों के विरूध्द कार्यवाही की गयी है,यह कार्यवाही जारी है।  यातायात विभाग व्दारा दिनांक ४/१०/२०१० को चलाये गये अभियान के अन्तर्गत ३३५ वाहनों पर कार्यवाही १८,१०० रूपये अर्थदण्ड किया गया।  जिसमें १३३ वाहनों के विरूद्ध रॉग पार्क, ६२ वाहनों के विरूध्द गलत नम्बर प्लेट लगाने पर, ७१ वाहन चालकों व्दारा यातायात नियमों का जानबूझ कर उल्लंधन करने पर, ८ यात्री वाहन में पैरदान पर लटकते पाये जाने पर, बिना वर्दी /तेजगति में १-१ वाहन तथा १४ वाहनों पर यातायात की अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी, ३ चालान यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवसायियों के विरूध्द किये गये है । यात्री वाहनों के विरूध्द यातायात विभाग का यह सख्त रवैया इनमें सुधार न होने तक लगातार जारी रखा जावेगा ।
   

No comments:

Post a Comment