Tuesday, August 24, 2010

महू के पॉच असामाजिक तत्वो को रासुका के अंतर्गत निरोध में लिया गया

इन्दौर - दिनांक २४ अगस्त २०१० - पुलिस अधीक्षक (शहर/देहात) श्री श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू पद्मविलोचन शुक्ल व एसडीपीओ महू सी.पी.सिंह के मार्गदर्शन में महू शहर में त्यौहारो के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये महूॅ एवं बडगौदा पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वो के विरूद्व रासुका १९८० की धारा ३(२) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये प्रतिवेदन श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
        जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित असामाजिक तत्वो के विरूद्व लोकपरिशांती व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से रासुका १९८० की धारा ३(२) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुयें निरोध आदेश दिनांक २३ अगस्त २०१० को जारी किये गये जिसके पालन में निम्न असामाजिक तत्वो को निरोध में लिया गया है -
१. विकरा उर्फ विकास पिता बाबूलाल दर्जी (२३) निवासी राजमोहल्ला महूॅ
२. उत्तम पिता भूरेलाल खटीक (३२) निवासी चंदर मार्ग महूॅ
३. रसीद उर्फ गम्पी पिता मोहम्मद गुलाम (५५) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा
४. आमिर उर्फ वसीम पिता रशीद (२२) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा
५. सोहेल उर्फ सोनू पिता हकीम उर्फ बाबू (२४) निवासी बंडा बस्ती थाना बडगौदा

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