इन्दौर -दिनांक १३ अगस्त २०१०-पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक १२.०८.१० के २०.०० बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खा+द्य विभाग राजदीप पिता सुदंरलाल जैन निवासी डी १७६७ सुदामानगर इंदौर की रिपोर्ट पर गोपाल पिता गोविंद यादव निवासी ५८९ कालानी नगर इंदौर के विरूद्व ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल पिता गोविंद यादव निवासी ५८९ कालानी नगर इंदौर का घरेलू गैस सिलेन्डरो से अवैध रूप से गैस वाहनो में भर रहा था । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एचपी कंपनी के ५ गैस सिलेन्डर बरामद किये गये है। पुलिस एरोड्रम द्वारा आरोपी गोपाल पिता गोविंद यादव निवासी ५८९ कालानी नगर इंदौर के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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