इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर उप संचालक अभियोजन श्री प्रदीप कुमार व्यास ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दीपक कुमार अग्रवाल सां० ने सत्र प्रकरण क्रंमाक ५९२/०९ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी अशोक मीणा पिता गिरधारीलाल मीणा निवासी रतलाम रोड लेबड जिला धार को धारा ३०२ भादवि के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से एवं २००० रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश पारित किये गये। घटना इस प्रकार हे कि दिनांक ९ मार्च २००९ को रात्री लगभग ११ बजे ईश्सर बॉडी बिल्डर के सामने एक आरक्षक का शव मिला था, जिसकी सूचना आरक्षक संतोषसिह द्वारा थाना भवॅरकुआ पर दर्ज कराई गई थी, सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। उक्त शव की शिनाख्त आरक्षक दयाशंकर क्रंमाक १०४ के रूप मे हुई, उसके गर्दन, गाल, पर घाव दिख रहे थे, तथा मौके से एक लोहे की पट्टी भी जप्त की गई। अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने आरोपी अशोक मीणा द्वारा घटना कारित करने संबधी कथन दिये थे, इसी आधार पर अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया गया था, घटना के समय आरक्षक महू थाने मे पदस्थ होना ज्ञात हुआ था, मृतक आरक्षक द्वारा अभियुक्त से यह पूछने पर की तू कहा गया था कहां से आया है, इसीबात को लेकर हुए विवाद हो गया एवं तथी आरोपी ने एंगलनूमा पत्ती से पॉच सात वार मृतक पर किये जिससे वह वही गिर पडा था। प्रकरण मे अभियोजन की और से पैरवी श्रीमती ज्योति तोमर अतिरिक्त लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा की गई ।
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