इन्दौर- दिनांक १७ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक १७ जुलाई २०१० को १४.३० बजे श्रीमती निलोफर पति इमरान (१९) निवासी टैंगोर कॉलेज केसामने सेंधवा जिला बडवानी की रिपोर्ट पर कटकटपुरा इन्दौर निवासी इसके पति इमरान पिता नत्थूखां, ससुर नत्थु खां, रईसा, शब्बो, तथा गुलजार के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३ भा.द.वि. एवं ४ क दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया निलोफर की शादी ४ अक्टूबर २००९ कटकटपुरा इन्दौर निवासी इमरान के साथ हुई थी तब फरियादिया निलोफर को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया निलोफर का पति इमरान पिता नत्थूखां, ससुर नत्थु खां, रईसा, शब्बो, तथा गुलजार द्वारा दहेज मे एक लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति पति इमरान पिता नत्थूखां, ससुर नत्थु खां, रईसा, शब्बो, तथा गुलजार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक १७ जुलाई २०१० को १६ बजे श्रीमती पूजा पति रविकुमार (२०) निवासी बी ५२ मरीमाता चौराहा जबरन कालोनी इन्दौर की रिपोर्ट पर पत्तीबाजार महू निवासी इसके पति रवि पिता किशनलाल मिथोरा (२५) के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया पूजा को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया पूजा का पति रविकुमार पिता किशनलाल मिथोरा निवासी पत्तीबाजार महू द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति रविकुमार पिता किशनलाल मिथौरा निवासी पत्तीबाजार महू के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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