इन्दौर- दिनांक १३ जुलाई २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा दिनांक १२ जुलाई २०१० को १५ बजे श्रीमती चन्दाबाई पति कमलचन्द (१९) निवासी गोकुलपुर थाना देपालपुर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति कमलचन्द्र पिता कैलाशचन्द्र, ससुर कैलाशचन्द्र पिता नग्गाजी, तथा सास अनन्दाबाई पति कैलाशचन्द्र के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया चन्दाबाई को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया चन्दाबाई का पति कमलचन्द्र पिता कैलाशचन्द्र, ससुर कैलाशचन्द्र पिता नग्गाजी, तथा सास अनन्दाबाई पति कैलाशचन्द्र द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ितकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस देपालपुर द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति कमलचन्द्र पिता कैलाशचन्द्र, ससुर कैलाशचन्द्र पिता नग्गाजी, तथा सास अनन्दाबाई पति कैलाशचन्द्र के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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