इन्दौर-दिनांक १५ जून २०१०- पुलिस मानपुर द्वारा कल दिनांक १४ जून २०१० को २२ बजे मुखबिर से सूचना सूचना मिली कि इन्दौर की और से आयसर एमपी-०९/केडी/७६४९ , अवैध रूप से शराब भरकर धामनोद की और जाने वाली ह,ै इस सूचना पर थाना प्रभारी मानपुर श्री सियांस.ए. आय.पी.एस.(प्रशिक्षु), द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारी सउनि मुराद खान, आरक्षक युवराजसिह, भारतसिह, तथा सुरेश को साथ लेकर मानपुर थाने के सामने ए.बी.रोड पर नाके बन्दी कर चैंकिग की गई इसी बीच मुखबिर द्वारा बताई गई आयसर क्रंमाक एमपी-०९/केडी ६७४९ इन्दौर की और से आई जिसे पुलिस की उक्त टीम द्वारा रोककर चैक किया गया तो इसमे ६२५ पेटी विस्टर फॉईन विहस्की सिलवर ऑक इंण्डिया लिमिटेड पीथमपुर की लेबल लगी पाई गई। पुलिस द्वारा उक्त आयसर के ड्रायवर भारतसिह पिता बाबूसिह राजपूत (३५) निवासी घाटा बिल्लोद थाना बेटमा जिला इन्दौर से उक्त शराब के परमिट के सम्बंध मे पूछताछ की गई तो परमिट नही होना बताया, इस पर पुलिस द्वारा उक्त आयसर चालक भारतसिह पिता बाबूसिह के कब्जे से उक्त ६२५ पेटी अग्रेजी शराब जिसकी कुल मात्रा ५ हजार ४०० लीटर, विस्टर फॉईन विहस्की सिलवर ऑक इंण्डिया लिमिटेड पीथमपुर की लेबल लगी हुई आयसर सहित जप्त कर आयसर चालक भारतसिह के विरूद्ध धारा ३४(१-क),(२)आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा उक्त आयसर चालक भारतसिह से पूछताछ के बाद सिल्वर ऑक इण्डिया लिमि. पीथमपुर की आबकारी विभाग का रिकार्ड चैक करने पर परमिट नंम्बर ४८१०/दिनांक १४ जून २०१० के १८ बजे जारी होना केवल लिखा हुआ रखा था, उक्त परमिट पर आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नही थे, और नही परमिट इन्ट्री रजिस्टर में उक्त परमिट की कोई इन्ट्री थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर यह भी पाया गया कि उक्त सिल्वर ऑक इण्डिया लिमि. पीथमपुर के ऑफिस में आबकारी विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी मौजूद न होकर उक्त कम्पनी का लेबर सुपरवाईजर उपस्थित था, जिसके कब्जे से उक्त शराब का परमिट, रजिस्टर, एवं परमिट इन्ट्री रजिस्टर एवं आबकारी विभाग की तीन सीलें बरामद की गई । चुॅकि विभागीय अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित नही होने से रिकार्ड व सीलें जप्त कर थाने लाई गई हैं पुलिस मानपुर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए ड्रायवर भारतसिह ने पूछताछ कर की जा रही है। पुलिस द्वारा जप्तशुदा शराब की कीमत १५ लाख रूपये बताई गई है।
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