Thursday, June 17, 2010

कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध

इन्दौर -दिनांक १७ जून २०१०- जिलाधीश इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा कल दिनांक १६ जून २०१० को कुख्यात अपराधी राजा उर्फ राजू पिता अर्जुन मराठा (३५) निवासी सी.पी. नगर इन्दौर की आपराधिक गतिविधियो को देखते हुए उन पर अंकुश लगाने हेतु आरोपी राजा उर्फ राजू को रासुका के तहत निरूद्ध करने हेतु आदेश पुलिस थाना पण्डरीनाथ को प्राप्त हुआ था जिसके परिपालन में पण्डरीनाथ थाना प्रभारी पवन मिश्रा व उनकी टीम द्वारा आज दिनांक १७ जून २०१० को ताज बिल्डिंग के पास जवाहर मार्ग इन्दौर से कुख्यात गुण्डे राजा उर्फ राजू पिता अर्जुन मराठा (३५) निवासी सी.पी. सेठीनगर इन्दौर को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर आदेश के पालन मे सेन्ट्रल जैल भोपाल भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना पण्डरीनाथ क्षैत्रान्तर्गत सी.पी.नगर इन्दौर निवासी राजा उर्फ राजू पिता अर्जून मराठा (३५) जो कि थाना पण्डरीनाथ का ही सूचीबद्ध गुण्डा है तथा इसके विरूद्ध थाने पर अड़ीबाजी, महिलाओं के साथ छेडछाड कर अश्लील हरकतें करना, आर्म्सएक्ट, जुऑ एक्ट, अवैध शराब बेचना, मारपीट कर धमकी देने जैसे लगभग २१ से अधिक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजू को दो प्रकरण मे सजा भी जा चुकी है, इसके उपरान्त भी आरोपी राजा उर्फ राजू के आपराधिक गतिविधियों पर कोई सुधार नही हुआ है आरोपी राजा उर्फ राजू के द्वारा विगत एक वर्ष मे ही आधा दर्जन से अधिक अपराध घटित किये गये है।

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