इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि बैतूल से पुलिस पर हमला कर कुख्यात ईनामी बदमाश कालू उर्फ कुलदीप परिहार जिस पर १५ हजार रूपये का ईनाम बैतूल पुलिस द्वारा घोषित किया गया है वह इंदौर में किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने हेतु आया हुआ है । इस सूचना पर श्री अरविन्द तिवारी ने एक टीम उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया ,आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. चरणसिंह ,आर. दीपक पंवार एवं आर. रजाक खान की तथा दूसरी टीम उप निरीक्षक सोमा मलिक बागड़ी प्र.आर. जगदीश मालवीय ,आर. अमरसिंह ,सुरेश मिश्रा की बनाकर बदमाश के संबध में जानकारी एकत्र कर उसे किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के पूर्व ही पकड़ने के निर्देश दिये । जिस पर उक्त दोनों टीमों द्वारा काफी मशक्कत कर यह जानकारी एकत्र की गई कि बदमाश कालू उर्फ कुलदीप पिता दिनेश परिहार द्ववारिका नगर बैतूल का रहने वाला है जिस पर हत्या ,लूट ,बलात्कार ,अवैध हथियार जैसे कई संगीन अपराध दर्ज है तथा वह अप्रेल २०१० में पुलिस अभिरक्षा में होते हुऐ पेशी के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर बैतूल पुलिस पर हमला कर फरार हो गया था । जिस पर बैतूल पुलिस द्वारा कालू परिहार पर १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा कालू परिहार विगत कुछ समय से अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से इंदौर में रह रहा था । उक्त दोनों टीमों को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि कालू परिहार हथियार से लेस होकर मालवा मील क्षैत्र में किसी गंभीर वारदात करने की फिराक में है । सूचना से अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी को अवगत कराया गया तब उनके द्वारा तत्काल घेराबंदी कर उक्त बदमाश को पकड़ने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया की टीम को कालू परिहार की घेराबंदी हेतु बताया सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुऐ मालवा मील चौराहे पर टीम के सदस्य जाल बिछाकर बैठ गये । जैसे ही मुखबिर से ईशारा मिला पूरी टीम के सदस्य चीते की तरह फुर्ती से कालू परिहार को पकड़ने लगे तभी आरोपी चाकू लहराते हुऐ पुलिस को डराने की कोशिश करने लगा परंतु उसकी इंदौर क्राईम ब्रांच के एक न चली और वह पुलिस की गिरप्त में आ गया । मौके पर ही उसका एक अन्य साथी भी था जो मौका देखकर भागने लगा जिसे उप निरीक्षक सोमा मलिक की टीम द्वारा तत्पर्ता पूर्वक चाकू सहित पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम मुकेश पिता बाबूलाल पंवार निवासी बैतूल बताया । दोनों आरोपियों के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत थाना परदेशीपुरा में कार्यवाही की गई तथा बैतूल पुलिस को सूचना दी गई है ।
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