इन्दौर- दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २१ जून २०१० को २०.१० बजे श्रीमती अनिताबाई पति पवन यादव (२५) निवासी १२६ भोलाराम उस्ताद मार्ग इन्दौर की रिपोर्ट पर इसके पति पवन पिता ताराचन्द्र यादव (३३) निवासी २५६ श्री रामनगर पालदा इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा. द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया के पति पवन यादव पिता ताराचन्द्र यादव द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पवन यादव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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