.इन्दौर- दिनांक १८ मई २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आज दिनांक १८ मई २०१० की रात्री ०२.०० बजे ४३८ ऋषीपैलेस कालोनी चन्दननगर इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता त्रिलोकचन्द राठौर (२९) की रिपोर्ट पर १२ अर्जुनपुरा मल्टी इन्दौर निवासी विनोद पिता केवल बडेले तथा इसके साथ गोलू उर्फ पवन पिता सिन्दू सिह के विरूद्ध धारा ३९२ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि फरियादी जितेन्द्र राठौर आज दिनांक १८ मई २०१० की रात्री ०१.१० बजे सरवटे बस स्टेण्ड से अपनी सायकल से लालबाग दरगाह के सामने से होकर अपने घर ऋषी पैलेस कालोनी जा रहा था उसी समय मौका पाकर दोनो आरोपी विनोद तथा गोलू ने फरियादी को रोककर चाकू अडाकर जेब मे रखे ५०० रूपये नगद छीनकर भागने लगे, तभी फरियादी जितेन्द्र राठौर द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनकर थाना छत्रीपुरा के रात्री गस्त मे निकले पुलिस कर्मी चिल्लाने की आवाज सुनकर आ गये जिन्होने फरियादी की मदद से आरोपी विनोद पिता केवल बडेले को मौके पर ही मय चाकू के पकड लिया, व अन्धेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी गोलू उर्फ पवन भाग निकला, पुलिस छत्रीपुरा द्वारा आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से एक चाकू व छीने गये ५०० रूपयो मे से २०० रूपये बरामद कर लिये है।पुलिस छत्रीपुरा द्वारा इसके फरार साथी गोलू उर्फ पवन की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जिसके मिलने पर और भी कई लूट की वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
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