Wednesday, May 19, 2010

सविता गृह निर्माण सस्ंथा के संचालक मण्डल एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध, अध्यक्ष गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ मई २०१०-पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि आज दिनांक १९ मई २०१० को आवेदक श्री एस.एस.ठाकुर वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक, सहकारिता जिला इन्दौर के लिखित आवेदन पर सविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के सचांलक मण्डल एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध अमानत मे खयानत, धोखाधडी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस थाना अन्नपूर्णा मे प्रकरण कायम किया गया। पुलिस द्वारा आवेदक के लिखित आवेदन पर सविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के सचांलक मण्डल एवं पदाधिकारियों जिनमें रणवीरसिह पुत्र इन्दरसिह छाबडा,(अध्यक्ष) हरप्रितसिह पुत्र  इशरसिह (उपाध्यक्ष), श्रीमती चंद बी नासिर, अमर पुत्र श्रीचन्द बी नासीर, अमर पुत्र द्वारकादास बजाज, शैलेष उर्फ लक्ष्मीनारायण, गुरूदीपसिह पुत्र अवतारसिह, अनिल पुत्र जगदीश गुप्ता, प्रकाश पुत्र लक्ष्मण, गुरूनाम पुत्र हरिदयालसिह, एवं श्रीमती सविता पति विजय बहादुर, द्वारा संस्था के सदस्यो के साथ अमानत मे खयानत करना, धोखाधडी, भ्रष्टाचार एवं संस्था के बायलॉज नियमो का उल्लघंन किया जाने से उक्त सभी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इन्दरसिह पुत्र रणवीरसिह छावडा (अध्यक्ष) ७ पागनिसपागा एवं १० आदर्श नगर इन्दौर,को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। पुलिस को आवेदक द्वारा दी गई जानकारी मे यह भी खुलासा किया गया है कि उक्त संस्था के पदाधिकारियो द्वारा अपनी सस्ंथा के सदस्यो से प्लाट दिये जाने के नाम पर रूपये वसूल किये गय,े किन्तु आज दिंनाक तक कई सदस्यो को न तो प्लाट दिये गये है और नही उनके रूपये वापस दिये गये है। पुलिस द्वारा आवेदन पत्र मे दिये गये बिन्दुओं पर एवं सस्ंथा के दस्तावेजो की बारिकी से जॉच करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

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