इन्दौर- दिनांक ०६ मई २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दैनिक समाचार पत्रो मे आये दिन मसाज पार्लर के नाम पर व फ्रेण्डशीप के नाम पर प्रकाशित हो रहे विज्ञापनो मे माध्यम से लोगो के साथ ठगी कर धोखाधडी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा जयवीरसिह भदौरिया के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी हीरानगर यू.आर. वामन, के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर सउनि पी.एस.तिलगांव, प्रधान आरक्षक प्रतापसिह, वी.केयर०फॉर.यू. की प्रभारी दिपिका शिन्दे च आरक्षक प्रशान्त को शामिल किया गया। उक्ट टीम द्वारा दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित विज्ञापन कोमल मसाज पार्लर पर फ्रेन्डशीप , व मेम्बर शीप के लिये प्रकाशित विज्ञापन मे दिये गये मोबाइल नम्बरो पर ओमप्रकाश शुक्ला निवासी जिला देवास के द्वारा चर्चा की गई तो उधर से उक्त मोबाइल नम्बर पर लीना गेहलोद नामक लडकी ने ओमप्रकाश शुक्ला को बताया कि हमारे बैंक अकाउन्ट मे आप १५०० रूपये जमा करवा दे, जिस पर ओमप्रकाश को लगा कि ये लोग विज्ञापन के जरिये व मसाज पार्लर आड मे लोगो से ठगी कर धोखाधडी कर रहे है। इसकी शिकायत ओमप्रकाश शुक्ला ने वरिष्ठ अधिकारियो को करते हुए वी.केयर.फॉर यू. प्रभारी दिपिका शिन्दे को की जिन्होने तस्दीक हेतु अपने अधिनस्थ आरक्षक प्रशान्त को साथ भेजा तथा उपरोक्त कोमल मसाज पार्लर के मोबाइल नम्बर ९९९३३-९०८३० पर चर्चा की तो लीना गेहलोद नामक लडकी ने १५०० रूपये बैंक अकाउन्ट मे जमा करवाये जाने हेतु कहा गया जब बैंक मे १५०० रूपये जमा करवाने के बाद उक्त मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो इनके मोबाइल बन्द आये। इस प्रकार ठगी व धोखाधडी का मामला पाये जाने पर पुलिस हीरानगर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए लीना पुत्री विक्रमसिह गेहलोद निवासी सागर, हाल ६. एम वीणानगर इन्दौर, माया पुत्री रामस्वरूप मिश्रा निवासी उज्जैन तथा इनके साथी जितेन्द्र पारासर पिता कृष्णकुमार पारासर निवासी सागर को हिरासत मे लिया जाकर इनके कब्जे से कई मोबाइल फोन, कई सिमकार्ड, नगद रूपये बैंक पासबुक, एटीएम, पेनकार्ड आदि सामाग्री बरामद की गई। आरोपीगणो पूछताछ ने पूछताछ मे बताया कि ७-८ माह से इन्दौर मे किराये का मकान लेकर रह रहे है,तथा मोबाइल पर ही ग्राहको से चर्चा कर उनसे बैंक अकाउन्ट मे रूपये जमा करवाकर ठगी का कार्य करते है हमारो कोई मसाज पार्लर नही है, मात्र विज्ञापन पर भ्रामक प्रचार कर लोगो से ठगने का काम कर अवैध लाभ कमा रहे थे, पुलिस हीरानगर द्वारा उपरोक्त दोनो लडकियों के साथ इनके साथी जितेन्द्र पारासर को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध धारा ४२० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए पूछताछ की जा रही है।
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