इन्दौर- दिनांक २१ अपै्रल २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा दिनांक २० अपै्रल २०१० को १५.३० बजे श्रीमती रंजनाबाई पति जितेन्द्रसिह (२१) निवासी ग्राम उजालिया की रिपोर्ट पर ग्राम रेवागांव जिला देवास निवासी इसके पति जितेन्द्र , ससुर कैलाश तथा सास रामकुॅवरबाई के विरूद्ध धारा ४९८.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला की शादी मे यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त सभी आरोपियो द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये व एक मोटर सायकल की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस देपालपुर द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकराण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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