इन्दौर ०८ मार्च २०१०- दिनांक ०७ मार्च २०१० को २०.१० बजे पुलिस छत्रीपुरा द्वारा अनवार हुशैन पिता हाजी लतीफ (३४) निवासी ७१ बड़वाली चौकी इन्दौर की रिपोर्ट पर लाबरियाभेरू इन्दौर निवासी गोलू उर्फ सविस पिता रामू बरमुन्डा के विरूद्ध धारा ३९४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार दिनांक ०७ मार्च २०१० को १९.३० बजे आरोपी गोलू द्वारा फरियादी अनवार की लाबरियाभेरू इन्दौर स्थित फ्रेस मटन की दुकान पर आकर ५०० रूपये मागे नही देने पर दरांते से मारपीट की व गल्ले से ५०० रूपये छीन कर भाग गया, जिसकी सूचना फरियादी ने पुलिस को दी पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर छीने गये ५०० रूपये बरामद कर लिए है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी गोलू के विरूद्ध पूर्व से करीबन डेढ दर्जन से अधिक मामले विचाराधीन है, आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर की भी कार्यवाही की जा चूकी है।पुलिस छत्रीपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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