इन्दौर ३० मार्च २०१०- दिनांक २९ मार्च २०१० को पुलिस थाना महू द्वारा यही यादव मोहल्ला महू निवासी श्रीमती कान्ताबाई पति राजू द्विवेदी (३०) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति राजू पिता द्विवेदी मेहरा के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३२३,२९४ ,५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती कान्ताबाई को शादी में उसके पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया गया था, उसके बाद भी महिला का पति राजू मेहरा दहेज मे नगद रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था। पुलिस महू द्वारा आरोपी राजू मेहरा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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