इन्दौर २६ मार्च २०१०- दिनांक २५ मार्च २०१० को महिला थाने पर बडलई रोड इन्दौर निवासी रानी पति संजय चौहान (२१) की रिपोर्ट पर पीथमपुर निवासी इसके पति संजय पिता शंकरलाल, सास सुशीलाबाई पति शंकरलाल, तथा ननद मन्जुबाई पति महेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए ,३२३ ,५०६,३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती रानी की शादी दिनांक २६ अप्रेल २००७ को हुई थी शादी के समय रानी के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया था, उसके बाद भी आरोपी महिला का पति संजय पिता शंकरलाल, सास सुशीलाबाई पति शंकरलाल, तथा ननद मन्जुबाई पति महेश,द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था।पुलिस महिला थाना द्वारा उपरोक्त सभी आरोपीगण पति संजय पिता शंकरलाल, सास सुशीलाबाई पति शंकरलाल, तथा ननद मन्जुबाई पति महेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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