इन्दौर-१९ फरवरी २०१०- पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत ऐसे मकान मालिको की चैंकिग की गई जिन्होने अपने यहां किरायेदार किराये से रखे हैं और जिनकी सूचना पुलिस थानो पर नही दी है ऐसे १२ मकान मालिको के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १८८ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक १८ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक प्रमोद अग्रवाल पिता मुन्नालाल अग्रवाल निवासी ७२ गोमा की फैल इन्दौर, तथा गोकुल पिता गणेशप्रसाद वर्मा निवासी बजरंगनगर इन्दौर। पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक नजमुउद्धीन पिता मोहम्मद रज्जाक निवासी २२ नार्थतोडा इन्दौर। पुलिस थाना एम.जी.रोड द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मनोज पिता करणसिह निवासी ६७ उषाफाटक इन्दौर,तथा मोहम्मद आरिफ पिता अब्दुल आबिद निवासी जूना रिसाला इन्दौर, पुलिस पलासिया द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक चन्द्रप्रकाश पिता शारदाप्रसाद शर्मा निवासी ५/६ सिग्नेचर होटल जी.आर.पी.क्वाटर के पास इन्दौर । पुलिस परदेशीपुरा द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक अनिल पिता विश्वनारायण निवासी ३३/२ परदेशीपुरा इन्दौर। पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक राजेश पिता तोफन दरबानी निवासी १५७/१ बी.के.सिन्धी कालोनी इन्दौर तथा प्यारेखां पिता हाजी इस्माईल निवासी टाट्पट्टी बाखल इन्दौर। पुलिस चन्दननगर द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मोहम्मद साकिर पिता मोहम्मद इब्राहिम निवासी १२७ सिलावटपुरा इन्दौर, आशिक पिता रिजवान हुसैन निवासी ३/५ नूरानीनगर इन्दौर, तथा जोहर अली निवासी धरमपुरी ने मकान नंम्बर ३०९ नूरानीनगर इन्दौर, द्वारा पुलिस को सूचना नही देने पर उपरोक्त सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।
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