पुलिस खजराना द्वारा दिनांक ०७ फरवरी २०१० के २२ बजे खिजराबाद कालोनी खजराना इन्दौर निवासी नदीम हसन खान पिता मकसूद हसन खान (३९) की रिपोर्ट पर गुलाब पिता बद्रीलाल (३५) निवासी ग्राम बरोठा जिला देवास तथा अब्दुल हक पिता अब्दुल हकीम (२५) निवासी सम्राटनगर खजराना इन्दौर के विरूद्ध धारा १७०,४१९ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को फरियादी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक ०७ फरवरी २०१० को दिन मे १६.५० बजे हम लोग घर पर केरम खेल रहे थे उपरोक्त आरोपीगण घर पर आये और वोले कि हम पुलिस वाले है एक ने जेब से निकाल कर पुलिस का पहचान पत्र बताया और एक आरोपी ने कहा कि आप जुऑ खेल रहे है तलाशी लेने के लिए दूसरे आरोपी को वोला और जेब मे रखे ९५० रूपये निकाल लिए और चले गये , फरियादी नदीम हसन खान को शंका होने पर संचार नगर मे अपनी ड्यिूटी पर तैनात बाज स्क्वाड को बताया उन्होने फरियादी को साथ लेकर आरोपियो की खोजबीन की तो बायपास पर एक ढाबे पर दोनो आरोपी खाना खाते मिले जिन्है पुलिस द्वारा मोके पर ही पकड़ लिया थाने लेकर आये, आरोपियो द्वारा छीने गये ९५० रूपये पुलिस द्वारा बरामद कर लिए है। पुलिस खजराना द्वारा दोनो आरोपियों को हिरासत मे लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है, अभी इनसे और भी ठगी की वारदातों का खुलासा हाने की प्रबल सम्भावना है।
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