इन्दौर-१३ फरवरी २०१०-कुछ समय से आतंकवादियों द्वारा विस्फोटक की घटनाओ में अमोनियम नाईटे्रट अथवा उसके मिश्रण का दुरूपयोग किया जा रहा है इस परिपे्रक्ष्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अमोनियम नाईटे्रट अथवा उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ (६) की धारा २ के खण्ड ''ख''के अनुसार विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत लाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, कि इस अधिसूचना के परिपे्रक्ष्य मे यदि कोई व्यक्ति अमोनियम नाईटे्रट एवं उसका मिश्रण इसके दुरूपयोग करने की मंशा से अपने कब्जे मे रखता है तो यह कृत्य विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ की धारा ४ एवं ५ के अनुसार आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय होगा।
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