Tuesday, February 16, 2010

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालक के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक १५ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक विवेक पिता मधुकर सोनवाय (४५) २१८ इन्द्रपुरी कालोनी इन्दौर, ५३ संत नगर इन्दौर निवासी बसंतीबाई पति मांगीलाल बलाई (५०) तथा ९० इन्द्रपुरी कालोनी इन्दोर निवासी हरी पिता इन्द्रदास फतेचन्दानी (५५) द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थाने पर नही दी थी । पुलिस भवॅरकुआ द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।    इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १५ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत होटल वसंत विहार के संचालक ३४/२ छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  आनन्द पिता बसंतकुमार शर्मा  द्वारा दिनांक १५ फरवरी २०१० को होटल वसंत विहार मे  बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के एक युवक को ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा होटल वसंत विहार के संचालक ३४/२ छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  आनन्द पिता बसंतकुमार शर्मा के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

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