पुलिस खजराना द्वारा दिनांक २४ जनवरी २०१० के २३,५५ बजे बाबूसिह पिता रामसिह मण्डलोई ( ८१) निवासी बेगमखेड़ी खजराना इन्दौर के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है । पुलिस द्वारा की गई जांच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक २० जनवरी २०१० को पंचायत चुनाव होने से जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा सभी लायसेन्सी शस्त्रधारियों को पुलिस थाने पर जमा करने के आदेश दिए थे जिसके पालन मे लायसेन्सी शस्त्रधारी बाबूसिह पिता रामसिह मण्डलोई ( ८१) निवासी खजराना इन्दौर ने अपनी १२ बोर की बन्दूक थाने पर जमा नही कर, जिलाधीश महोदय इन्दौर के आदेश का उलंघन करने पर पुलिस खजराना द्वारा बाबूसिह के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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