Thursday, November 5, 2009

चार शातिर अपराधियों के विरूद्ध धारा १२२ जा.फो. के तहत कार्यवाही की गई

जूनीइन्दौर द्वारा आज दिनांक ५ नवम्बर २००९ को थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थित जोशी कालोनी इन्दौर के रहने वाले राकेश नरवले पिता बाबूलाल नरवले (३६) तथा इसके भाई बन्टी पिता बाबूलाल नरवले (२७) के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १२२ जा.फो. के तहत इस्तगासा तैयार कर एस.डी.एम. कोर्ट प्रस्तुत किया गया। ज्ञात हो कि दोनो आरोपियो द्वारा बार-बार अपराध करने पर पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा इनके विरूद्ध धारा ११० जा.फो. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करते हुए इस्तगासा एसडीएम कोर्ट पेश किया गया था, कोर्ट द्वारा दोनो शातिर अपराधियो को बॉण्ड ओवर किया गया था, जिसका उल्लघंन करते हुए दोनो अपराधियो द्वारा पुनः अपराध करने पर पुलिस जूनी इन्दौर द्वारा दोनो आरोपियो के विरूद्ध धारा १२२ जा.फो. के तहत इस्तागासा न्यायालय प्रस्तुंत कर कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार पुलिस बाणगंगा द्वारा आज दिनांक ५ नवम्बर २००९ को थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थित बदल का भट्टा बाणगंगा इन्दौर के रहने वाले शिव उर्फ शिवकुमार पिता रामप्रगट सूर्यवंशी तथा सत्यसांईबाग कालोनी इन्दौर निवासी विजय पिता चन्दर हरिजन के विरूद्ध पुलिस बाणगंगा द्वारा धारा १२२ जा.फो. के तहत इस्तगासा तैयार कर एस.डी.एम. कोर्ट प्रस्तुत किया गया। ज्ञात हो कि दोनो आरोपियो द्वारा बार-बार अपराध करने पर पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध धारा ११० जा.फो. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करते हुए इस्तगासा एसडीएम कोर्ट पेश किया गया था, कोर्ट द्वारा दोनो शातिर अपराधियो को बॉण्ड ओवर किया गया था, जिसका उल्लघंन करते हुए दोनो अपराधियो द्वारा पुनः अपराध करने पर पुलिस बाणगंगा द्वारा दोनो आरोपियो के विरूद्ध धारा १२२ जा.फो. के तहत इस्तागासा न्यायालय प्रस्तुंत कर कार्यवाही की गई।

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