इन्दौर -दिनांक 03 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन तथा 48 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
Monday, March 3, 2014
01 स्थायी, 25 गिरफ्तारी, 122 जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक 03 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 01 स्थायी, 25 गिरफ्तारी व 122 जमानतीय वारन्ट तामील कये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।
जुऑ खेलते मिले 16 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 03 मार्च 2014-पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रावजीबाजार थाना क्षैत्रांतर्गत से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें नितिन, वतन, विशाल, असफाक तथावल्ला उर्फ इकबाल को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 4330 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 15.00 बजे, ग्राम ढावली से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें भगवानसिंह, आरिफ, शंकर, अजय, रफीक, शेरसिंह, सुन्दर तथा धर्मेन्द्र को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2050 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना आजादनगर द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 12.55 बजे, पिपलियाहाना चौराहा से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें गोलू उर्फ ब्रजेश, प्रकाश तथा विमल को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 490 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 03 मार्च 2014- पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 16.00 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जबरन कॉलोनी इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते मिले गाड़ी अड्डा झोपड़पट्टी निवासी रवि पिता रामलाल हरिजन कोपकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2250 रूपयें कीमत की 45 क्वाटर देशी शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना भंवरकुऑ द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 17.45 बजे, ट्रांसपोर्ट नगर से अवैध शराब ले जाते मिले सुदामानगर झोपड़पट्टी इंदौर निवासी मोहन उर्फ शिवम पिता श्याम ठाकुर (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1920 रूपयें कीमत की 48 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 18.30 बजे, ग्राम अजनोद से अवैध शराब ले जाते मिले यहीं के रहने वाले विजय पिता अमरसिंह कुशवाह (36) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 950 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 13.50 बजे, सुपारी वाली गली सियागंज से अवैध शराब ले जाते मिले परदेशीपुरा निवासी संतोष पिता मदन गेहरवार (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 800 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैधहथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 03 मार्च 2014- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 02 मार्च 2014 को 15.10 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रूस्तम का बगीचा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, यही के रहने वाले जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता गोविन्द श्रीवास (24) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
Sunday, March 2, 2014
01 आदतन, 13 संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 02 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन तथा 13 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
06 स्थायी, 59 गिरफ्तारी, 269 जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक 02 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 06 स्थायी, 59 गिरफ्तारी व 269 जमानतीय वारन्ट तामील कये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।
जुऑ खेलते मिले 07 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 02 मार्च 2014-पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 22.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम रावद से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें दिनेश जाट, मुकेश, अशोक बागरी एवं मुकेशसिंह को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2550 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 20.45 बजे, ग्राम असरावद ग्वाला कालोनी इन्दौर से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें यहीं के निवसाी- करण भीलाला, मनीष एवं गणेश सिंग को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 830 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 02 मार्च 2014- पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 13.40 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एलजी शोरूम के सामने भंवरकुंआं रोड़ अशोक नगर इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते मिले तिरूपति नगर इन्दौर निवासी मुकेश पिता राजेश चौकसे (29) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1900 रूपयें कीमत की 10 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 19.45 बजे, बेटमा सागौर रोड़ पुलिया के पास ग्राम बदीपुरा से अवैधशराब ले जाते/बेचते मिले ग्राम काली बिल्लोद निवासी भंवरसिंह पिता महेन्द्र सिंह सोलंकी (34) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 24 क्वाटर अवैध देशी शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 2.30 बजे, बाबू ढाबे के सामने चोरल से अवैध शराब ले जाते/बेचते मिले यहीं के निवासी कमल पिता मांगीलाल पंवार (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 680 रूपयें कीमत की 6 क्वाटर अवैध देशी शराब एवं 03 बोतल बियर जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 02 मार्च 2014- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 21.15 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोकुलदास हॉस्पिटल के सामने इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, सीआरपी लाईन निवासी अशोक पिता पृथ्वीराज परमार (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार जप्त की गयी।
पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 01 मार्च 2014 को 21.45बजे, सरवटे बस स्टेण्ड अग्रेजी शराब दुकान के सामने से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, गोमा की फेल इन्दौर निवासी विशाल पिता संतोष (25) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
Saturday, March 1, 2014
01 आदतन, 13 संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 01 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन तथा 13 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
06 स्थायी, 59 गिरफ्तारी, 269 जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक 01 मार्च 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 06 स्थायी, 59 गिरफ्तारी व 269 जमानतीय वारन्ट तामील कये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।
जुऑ/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त 11 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 01 मार्च 2014-पुलिस थाना चन्दन नगर द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 21.45 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जफरभाई की कालोनी बजरंग नगर इन्दौर से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑखेलते मिलें दुश्यंत लोधी, कालूराम साहू, दरियाबसिंह, रामकिशन साहू एवं विजयराम साहू को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 27700 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 14.50 बजे, रेल्वे स्टेशन बड़ी लाईन ब्रिज के नीचे इन्दौर से ताश पत्तों द्वारा हार जीत का जुऑ खेलते मिलें रफीक खान, साजिद एवं मुकेश को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2000 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 21.40 बजे, रोड़ नं.24 नन्दा नगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें सर्वहारा नगर निवासी-अनिल पिता सोनू भटकर (35) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 450 रूपयें नगदी तथा सट्टा उपकरण बरामद किये गये।
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 15.30 बजे, सेठी संबंध नगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें सेठी संबंध नगर निवासी-विजय पिता नारायण काले (35) एवं स्वर्णबाग कालोनी इन्दौर निवासी-बाबूलाल पिता नन्दराम मालवीय (55) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 240 रूपयें नगदी तथासट्टा उपकरण बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 01 मार्च 2014- पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 22.15 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निरंजनपुर देशी कलाली के सामने इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, नंदा नगर निवासी दीपक पिता विष्णु यादव (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
Friday, February 28, 2014
एनडीपीएस एक्ट में 05 आरोपियों को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2014 - माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 11/09 आरोपी सलीम खान व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. सलीम खान पिता मोहम्मद खान (54) निवासी जावरा फाटक, रहमत नगर, रतलाम को 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी 2. सलीम उर्फ मंसूरी पिता शरीफ मंसूरी (32) निवासी आम वाला रोड़ चंदननगर इंदौर 3. जफर पिता जुम्मन खॉ (26) निवासी डायमंड पैलेस गीता नगर, चंदननगर इंदौर को धारा 8/21(ए) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों को 04 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य आरोपी 4. माजिदपिता राजिक अंसारी (19) निवासी गली नं. 12 चंदननगर इंदौर तथा 5. कैलाश पिता देवीलाल जाधव (40) निवासी रामानंद नगर, चंदननगर इंदौर को धारा 8/21(ए) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों को 02 माह 15 दिन के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.09 को तत्कालिन पीएसआई शशिकांत चौरसिया को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आजादनगर पुरानी जेल के पास इंदौर में 05 लोग अवैध स्मैक (हेरोईन) का लेन-देन करने के लिये इकट्ठे होने वाले है। सूचना पर मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी ली गयी तो उक्त पॉचों संदेहियों के कब्जे से क्रीम/ब्राउन कलर का बारीक पिसा हुआ पावडर मिला, उक्त पावडर हेरोईन होना पाया गया। सभी से मिले पावडर में से पृथक-पृथक सेम्पल निकाले गये, सेम्पल पंचनामा बनाया गया तथा शेष हेरोईन पोलीथीन में रखकर पृथक-पृथक लिफाफे में रखकर जप्त की गयी। आरोपियों को 8 सहपठित धारा 21 एनडीपीएसएक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
जिलाबदर बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2014- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2014 को 13.45 बजे 79 रविदासपुरा निवासी राजेश उर्फ आरके पिता रघुनाथ लुनिया (37) के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी राजेश उर्फ आरके लुनिया एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी राजेश उर्फ आरके लुनिया (37) निवासी 79 रविदासपुरा को 27 फरवरी 2014 को लुनियापुरा महूं से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना महूं द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
09 संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 28 फरवरी 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमनेवाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
05 स्थायी, 12 गिरफ्तारी, 156 जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर - दिनांक 28 फरवरी 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 27 फरवरी 2014 को 05 स्थायी, 12 गिरफ्तारी व 156 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।
अवैध हथियार सहित 05 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 28 फरवरी 2014- पुलिस थाना चन्दन नगर द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2014 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मनीष सेंटर के सामने स्कीम नं. 71 गुमास्ता नगर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, द्रविड़ नगर छत्रीपुरा निवासी-संजय पिता गब्बू वारिया (23) एवं गोकुल अपार्टमेन्ट इन्दौर निवासी-अंशुल पिता मुकेश गुप्ता (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01-01 तलवार जप्त की गयी।
पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक 28 फरवरी 2014 को 11.50 बजे,रेतमण्डी चौराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, बुद्धनगर झोपड़पट्टी इन्दौर निवासी विजय पिता लोटन भगोरिया (27) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार जप्त की गयी।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 27 फरवरी 2014 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डमरू उस्ताद का चौराहा एवं विश्रान्ति चौराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, स्नेहलतागंज इन्दौर निवासी-विनोद पिता बसंतराव मराठा (32) एवं हजारीबाग कालोनी खजराना इन्दौर निवासी-रितेश उर्फ भूरा पिता रामनायण मीणा (33) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01-01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।
Thursday, February 27, 2014
आरक्षक संदीप सिंह की हत्या के 07 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- उपपुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि दिनांक 25/02/14 के रात्री लगभग 11.00 बजे कंट्रोल रूम इंदौर से थाना कनाड़िया पर वायरलेस के जरिये सूचना प्राप्त हुयी कि वृदांवन गार्डन के पास एक्सीडेंट हो गया है। वायरलेस से सूचना प्राप्त होने पर कनाड़िया थाने के द्वारा कनाड़िया बाज आरक्षक वीरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक विकास को वृन्दावन गार्डन एक्सीडेंट की घटना स्थल पहुॅचने को बताया गया, तो दोनो बाज आरक्षक वृदांवन गार्डन पहुॅचे। वहॉ पर संपर्क किया तथा कॉलर का मोबाईल नंबर देने का बोला तब कंट्रोल रूम द्वारा बाज आरक्षकों को कॉलर का मोबाईल नंबर दिया गया तब बाज आरक्षकों ने कॉलर को संपर्क किया जो बायपास रोड़ पर भंडारी गार्डन के पास आधा किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट होना बताया तब दोनों बाज आरक्षक बायपास रोड़ के लिये जा रहे थे तभी आरक्षक संदीप सिंह सादे कपड़ो में मिला जो बाज आरक्षकों के साथ हो लिया तीनो आरक्षक मौके पर बायपास रोड़ हनुमान मंदिर के पास पहुॅचे जहॉ पर टाटा 709 नं. एमपी-09/जीएफ/4676 के चालक एवंक्लीनर ने ट्रक नं. एमपी-09/एचएफ/9622 को रोककर उसकी चाबी निकाल ली तथा पत्थर मारकर ड्रायवर साईड का कॉच फोड़ दिया।
ट्रक नं. एमपी-09/एचएफ/9622 के चालक परवेज खान ने बाज आरक्षक को बताया कि टाटा 709-4676 के चालक ने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिये टाटा 709 के आक्रोशित चालक विनोद चौहान को सादे कपड़े वाले आरक्षक संदीप ने हल्का बल प्रयोग कर कंट्रोल करना चाहा तो चालक विनोद बेहोशी का बहाना बनाकर गिर गया। इस पर आरक्षक विजेन्द्र एवं आरक्षक विकास ने विनोद चौहान को रोड़ से अलग किया उसी बीच विनोद के साथी क्लीनर गोलू उर्फ मनमोहन सिंह ने अपने मालिक महावीर सिंह को फोन लगाकर बुलाया तो महावीर सिंह दूसरी 407 नं. एमपी-07/केडी/1915 से अपने लड़के रवीन्द्रसिंह और नरेन्द्रसिंह और जमाई देवेन्द्र सिंह एवं मोटरसाईकिल से दूसरे साथी सज्जन सिंह उर्फ गोलू, कुलदीप सिंह उर्फ कालू को निरंजनपुर इंदौर से लेकर घटना स्थल बायपास रोड़ पर पहुॅचा जहॉ क्लीनर गोलू ने महावीरसिंह को सादे कपड़ो में मौजूद संदीप सिंह की तरफ ईशारा कर बताया कि इसने विनोद को मारा है। इस पर बाज आरक्षक विजेन्द्रऔर आरक्षक विकास ने संदीप को बोला कि तू सादे कपड़ो में है। यहॉ से घर चला जा उसी बीच थाना कनाड़िया से मोबाईल गाड़ी भी मौके पर पहुॅच गयी, उक्त मोबाईल से दोनो बाज आरक्षकों ने घायल ड्रायवर विनोद चौहान को उसकी सुविधानुसार आस्था हॉस्पिटल ईलाज वास्ते ले गये। मामुली चोट होने से विनोद चौहान अपने घर चला गया और दोनो बाज आरक्षक और मोबाईल वापस थाना आ गयी।
इधर मौके पर सादे कपड़ो में आरक्षक संदीप को अकेला पाकर महावीरसिंह और उसके साथियों ने घेरकर टामी सरिया एवं लठ्ठ से घातक चोट पहुॅचाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को रोड़ किनारे नाली में फेंककर भाग गये तथा आरक्षक संदीप का मोबाईल भी साथ ले गये। अपराधियों ने घटना में प्रयुक्त तीनों वाहन 409, 407 एवं मोटर साईकिल निरंजनपुर में अलग-अलग जगह छुपा दिया, ईधर दोनो बाज आरक्षक आस्था अस्पताल से वापस आकर अपने ड्यूटी कार्य में लग गये। बाज आरक्षकों ने सोचा कि आरक्षक संदीप घर चला गया होगा। पुलिस ने रात्रि में ही ट्रक ड्राईवर परवेज खान की रिपोर्ट से टाटा 709 नं. एमपी-09/4676 के चालक एवं उसके क्लीनर के विरूद्वएक्सीडेंट एवं मारपीट का अपराध क्रं. 110/14 धारा 279,323,427,34 भादवि का दर्ज किया। किन्तु सुबह होने पर इस जघन्य हत्या का पता तब चला जब बिचौली बाज के आरक्षक विनोद यादव को किसी व्यक्ति ने रोड़ किनारे नाली में लाश पड़ी होने की सूचना दी। बाज आरक्षक विनोद यादव एवं योगेश ने जाकर तस्दीक किया तो वह लाश आरक्षक संदीप की थी। सूचना प्राप्त होने पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. 111/14 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मौके पर तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुॅचे तथा इस जघन्य हत्या को पते में लाने के लिये अलग-अलग पुलिस टीम गठित की जाकर सक्रिय की गयी। पुलिस द्वारा छः घण्टों की सघन मशक्कत के बाद हत्या के आरोपी महावीरसिंग पिता करणसिंह उम्र 48 वर्ष को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जिसने अपराध को स्वीकार करते हुये अपने स्वयं के अलावा जमाई देवेन्द्रसिंह, लड़के नरेन्द्रसिंग, रवीन्द्रसिंग एवं साथी सज्जनसिंग उर्फ गोलू, मनमोहनसिंग उर्फ गोलू, कुलदीपसिंग उर्फ कालू एवं विनोद के द्वारा हत्या करना एवं लाश को नाली में छुपाना स्वीकार किया गया। हत्या के उपरोक्त आरोपियों में से महावीरसिंग उम्र 48 साल,देवेन्द्रसिंग उम्र 35 साल, सज्जनसिंग उर्फ गोलू उम्र 25 साल, मनमोहनसिंग उर्फ गोलू उम्र 20 साल, विनोद चौहान उम्र 20 साल, रवीन्द्रसिंग उम्र 20 साल, कुलदीपसिंग उर्फ कालू उम्र 19 साल को गिरफ्तार कर उनके पास से टामी, सरीया, लठ्ठ एवं घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा 407 नं. एमपी-09/केडी/1915 एवं 01 मोटरसाईकिल तथा मृतक संदीप का नोकिया कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी नरेन्द्रसिंग फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
Subscribe to:
Posts (Atom)

