इन्दौर-०४ नवम्बर २००९- पुलिस थाना चन्दननगर क्षैत्रान्तर्गत रानीपैलेस कालोनी इन्दौर निवासी एक मकान मालिक द्वारा अपने मकान मे किरायेदार रखकर उसकी सूचना पुलिस को नही देने पर पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस चन्दननगर द्वारा दिनांक ०३ नवम्बर २००९ को १४४ रानीपैलेस इन्दौर निवासी मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद शफी के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है पुलिस द्वारा की गई जांच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मकान मालिक मोहम्मद शकील ने अपने मकान मे किरायेदार रखें जिसकी सूचना थाने पर नही दी, पुलिस चन्दननगर द्वारा आरोपी मकान मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
पुलिस चन्दननगर द्वारा दिनांक ०३ नवम्बर २००९ को १४४ रानीपैलेस इन्दौर निवासी मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद शफी के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है पुलिस द्वारा की गई जांच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मकान मालिक मोहम्मद शकील ने अपने मकान मे किरायेदार रखें जिसकी सूचना थाने पर नही दी, पुलिस चन्दननगर द्वारा आरोपी मकान मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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