Friday, December 13, 2013

समद हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 614/11, आरोपी नावेद कुरैशी, मंगू अली उर्फ समीर के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. नावेद कुरैशी पिता शहनाज कुरैशी (21) निवासी ब्राह्‌मण मोहल्ला गरोठ, वर्तमान इंडेक्स कॉलेज, ब्वायस होस्टल, नेमावर रोड़ इंदौर तथा 2. मंगू अली उर्फ समीर पिता शब्बीर अली (20) निवासी सत्यनारायण मंदिर के पीछे, घोसी मोहल्ला गरोठ जिला मंदसौर को धारा 364 ए, 365, 302, 201, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी गुल मोहम्मद ने थाना एमजी रोड़ इंदौर पर दिनांक 23.03.11 को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह 17-18 नयापुरा, इंदौर में रहता है तथा सुपारी का व्यवसाय करता है, इसका छोटा लड़का समदउम्र 18 वर्ष जो कक्षा 11 वीं में गुजराती स्कूल नं. 54 में पढ़ाई करता है। दिनांक 23.03.11 को 01 बजे दिन अपनी दुकान लिबर्टी शो रूम से पासपोर्ट बनवाने के लिये जवाहर मार्ग का कहकर निकला था जो शाम को 07.00 बजे तक नही आया तो उसे फरियादी ने मोबाईल लगाया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि समद एक घण्टे में वापस आ जायेगा, कहकर फोन काट दिया। एक घण्टे इंतजार के बाद बीच-बीच में उक्त मोबाईल पर संपर्क करने का प्रयास करता रहा किंतू संपर्क नही हो पाया। रात करीब 09 बजे के लगभग फिर फोन लगाया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि आप समद के भाई शादाब बोल रहे हो तो सुनो अपने भाई की खैरियत चाहते हो तो दो घंटे में पॉच लाख रूपये का इंतजाम करो। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लिये गये। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सामग्री एवं मृतक से संबंधित वस्तुयें जप्त की गयी। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तों के विरूद्व धारा 364ए, 365, 302, 34, 201 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

09 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

34 गिरफ्तारी, 180 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 34 गिरफ्तारी व 180 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 12.50 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुदामानगरझोपड़पट्‌टी इंदौर से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिलें प्रकाश, नंदू तथा कालू को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 880 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
           पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 14.30 बजे, एलआर कंपनी के पास इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त कुशवाह नगर निवासी पिंटू पिता रामसुमेर (27) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2100 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
           पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 13.00 बजे, ग्राम रूढ़जी से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त यही के रहने वाले प्रहलाद पिता नाथूराम (60) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 965 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
          पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 16.30 बजे, कसाई मोहल्ला से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त सांवेर निवासी शब्बू पिता रमजान (60) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 195 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रहीहै।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- पुलिस थाना लसुड़िया द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार लसुड़िया थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिले डाउली काकड़ लसुड़िया निवासी ओमप्रकाश पिता अमरसिंह (19) तथा निपानिया काकड़ निवासी दीपक पिता परमलाल (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1880 रूपयें कीमत की 47 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
           पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 17.10 बजे, महावर नगर इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिले अन्नपूर्णा रोड़ निवासी सन्नी पिता अशोक (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
          पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को 17.30 बजे, ग्राम गजेता से अवैध शराब ले जाते मिले यही के रहने वाले फूलसिंह पिता जयराम (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 400 रूपयें कीमत की 05 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।