Tuesday, July 16, 2019

कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु, ज़ोन स्तरीय बैठक का आयोजन




इन्दौर- दिनांक 16 जुलाई 2019- आगामी श्रावण मास में धर्मावलंबियों द्वारा निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु, श्री वरूण कपूर अति. पुलिस महानिदेशक, इन्दौर ज़ोन इन्दौर द्वारा ज़ोन के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक, आज दिनांक 16.7.19 को कार्यालय में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में श्री संजय तिवारी, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज (ग्रामीण), श्री मनोहर सिंह वर्मा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर, श्री महेन्द्र जैन अति. पुलिस अधीक्षक यातायात (पूर्व) इन्दौर, श्री रणजीत सिंह देवके अति. पुलिस अधीक्षक यातायात (पश्चिम) इन्दौर उपस्थित रहे।

दिनांक 18 जुलाई से श्रावण मास में कावड़ यात्रियों हेतु, मार्गो पर भारी वाहनो का यातायात, निम्नानुसार परिवर्तित मार्ग पर संचालित किया जायेगा-

·         इन्दौर से सिमरोल, खण्डवा, इच्छापुर की ओर जाने वाला यातायात तेजाजी नगर से महूं, मानपुर होकर खलघाट के मार्ग पर किया जावेगा।
·         इच्छापुर से खण्डवा, इन्दौर की ओरआने वाला यातायात जलगांव से राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर परिवर्तित किया जायेगा।
·         खण्डवा से इन्दौर की ओर जाने वाला मूंदी, सतवास मार्ग से देवास, इन्दौर के मार्ग पर डायवर्ट किया जायेगा।
·         बुरहानपुर से होशंगाबाद की ओर जाने वाला यातायात बुरहानपुर से खकनार, सिंगोर, आशापुर हाईवे से गुजारा जावेगा।
·         खण्डवा से बड़वाह, महेश्वर, धामनोद मार्ग का यातायात देशगांव (खण्डवा) से भीकनगांव, खरगोन, कसरावद, मण्डलेश्वर, महेश्वर, धामनोद मार्ग से गुजारा जायेगा।

इसी प्रकार जिला धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर में भी विभिन्न स्थानों से प्रारम्भ होने वाली कावड़ यात्रा के लिये मार्ग में समुचित यातायात एवं पुलिस व्यस्था लगायी जायेगाी।

बैठक में श्रावण मास में निकलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान धर्मावलंबियों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए, राजमार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था एवं मार्ग परिवर्तन के संबंध में इन्दोर ज़ोन के जिलों के सीमावर्ती अन्य राज्यों के जिलों जलगांव, नंदुरबार, सिरपुर, रावेर आदि के पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की जाकर, आपसी समन्वय स्थापित कर, कावड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों केमार्ग परिवर्तन की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इन यात्राओं के मार्गो पर नियमित रूप से संबंधित थानों द्वारा पुलिस की मोबाइल पार्टी के माध्यम से भी वाहनों को सुचारू रूप से संचालित कराया जायेगा।
इस प्रकार कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के चलते प्रमुख मार्गो पर भारी वाहनों का दबाव नहीं रहेगा तथा कावड़ यात्रियों की पदयात्रा निर्बाध रूप से चलती रहेगी।
एडीजी, श्री वरूण कपूर द्वारा कावड़ यात्रियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु इन्दौर ज़ोन के साथ, सीमावर्ती राज्य के पुलिस अधिकारियों से भी निरतंर समन्वय रखते हुए, सुचारू यातायात व्यवस्था के लिये आश्वस्त किया गया।



★ प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर के हत्थे चढ़े।



आरोपीगणों के कब्जे से भारी मात्रा में डा0 रेड्डी की सायरप हुई बरामद।

प्रतिबंधित सायरप को तीन गुना दाम मे बेचते थे आरेापी।

तस्करी में प्रयुक्त दो पहिया वाहन भी बरामद।

बस ट्रेवल्स के जरिये भोपाल से इन्दौर बुलवाते थे नशीले पदार्थ।

आरोपीगण लम्बे समय से प्रतिबंधित दवाओं की कर रहे थे सप्लाय।

इन्दौर- 16 जुलाई 2019-  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों  व प्रतिबंधित दवाओं सहित प्रतिबंधित अवैध नशीली सायरप की तस्करी व खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ किये जाने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
         प्रायः यह देखने में आया है कि इंदौर तथा इसके आस पास के अन्य सीमावर्ती जिलों के तस्करों द्वारा विभिन्न शहरों भोपाल, जबलपुर, आगरा, ग्वालियर, आदि जगहों से खरीदकर, इंदौर में अवैध मादक पदार्थों जैसे- बी काम, एनआर एक्स, अल्प्राजोलम, नाईट्रावेट, कोरेक्स व डा. रेडडी सायरप इत्यादि प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी की जा रही है जिससे कि आपराधिक तत्वों द्वारा नशे की लत को पूरा करने के लिये नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है बाद नशे में तल्लीन ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कई बार जघन्य तथा गंभीर श्रेणी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भंग होती है।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीद/फरोख्त करने वाले लोगों की धरपकड़ हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया जिसके परिपेक्ष्य में टीम को सूचना मिली थी कि इंदौर के स्थानीय तस्करों द्वारा जबलपुर व भोपाल शहरों से बड़ी मात्रा में  प्रतिबंधित दवायें बस वाहनों से पार्सल के जरिये बुलाई जा रही हैं। बाद पुलिस टीम द्वारा ऐसे तस्करों के बारे में सूचना संकलित कर उन पर निगरानी रखना शुरू की गई। 

         क्राइम ब्रांच की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो लोग एक बजाज एवेन्जर दो पहिया वाहन से दो बोरी में भरकर अवैध नशीली प्रतिबंधित सायरप दवा लेकर बेचने के लिये निकले हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना मल्हारगंज पुलिस के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये वाहन चेकिंग पाईण्ट लगाया जिसमें  सूचना कि मुताबिक बजाज एवेन्जर दो पहिया वाहन को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया जिस पर 02 लोग सवार होकर 02 बोरियां वाहन पर आगे तथा बीच में रखे हुये थे।  वाहन पर सवार युवकों ने अपने नाम (1) मो0 शाहिद पिता मो0 अजीज उम्र 40 साल निवासी इन्दौर नाका स्टेट बैंक के पास देपालपुर इन्दौर  (2) मो0 शरीफ पिता मो0 यूसुफ उम्र 32 साल निवासी बेटमा रोड दीन दयाल पेट्रेाल पंप के पास देपालपुर के होना बताये। 
उपरोक्त दो पहिया वाहन पर आरोपियों के कब्जे से मिली दोनों बोरियों की तलाषी लेने पर उनमें से DR-REDDYS CODENE PHOSPHATE AND CHLORPHENIRAMINE MELATE SYRUP DIALEX&DC DRY COUGH FORMULA 100 ML   की कुल 525 बॉटल बरामद हुईं, जिसके संबंध में आरेापियों से लायसेंस तलब करने पर आरोपियों ने उपरोक्त नषीली प्रतिबंधित सायरप अवैध रूप से बेचना बताया। आरोपियों का कृत्य धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट की परिधि में दण्डनीय होने से आरोपीगणों को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर, उनके विरूद्ध थाना मल्हारगंज मे अपराध क्र 294/19  धारा 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम  1985 की धारा 08/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।  

         आरोपियों से की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शाहिद पिता मो0 अजीज ने बताया कि वह खेतीबाडी का काम करता है एवं कपड़ो की दुकान भी चलाता है। वह कक्षा 7वीं तक पढा है तथा उसके पिता मदरसा मे पढ़ाते हैं। आरोपी ने आगे बताया कि वह करीब 6-7 साल से कोरेक्स सायरप का नशा करता आ रहा है तथा उसके साथ उसके कई परिचित भी नशा करते हैं जोकि नशे के आदी है। आरोपी ने बताया कि उपरोक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगने से वह बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है अतः वह अपने साथियों की मदद से अन्य बड़े महानगरों से चोरी छुपे तस्करों की सहायता से उपरोक्त  प्रतिबंधित नशीली दवायें बस ऑपरेटर की सहायता से पार्सल के जरिये बुलवाता था। वह अपने साथीदारानों तथा अन्य लोगों को तीन गुना अधिक कीमत में उक्त दवा बेच देता था जिससे मोटी रकम का फायदा होता था तथा उसके नशे का काम भी निकल जाता था।
          आरोपी मो0 शरीफ पिता यूसुफ उम्र 32 साल निवासी बेटमा रोड देपालपुर इन्दौर ने पूछताछ पर बताया कि वह वेल्डींग का काम करता है कक्षा 05 तक पढ़ा है। आरोपी के पिता पालतू जानवर, भैंस खरीदने-बेचने का काम करते हैं। आरोपी करीब एक साल से डाक्टर रैड्डी की सायरप से नशा कर रहा है जिसे आरेापी मो. शाहिद ने ही नशे की लत लगाई है।

आरोपीगण किन लोंगों से माल बुलाते थे तथा किन किन लोगों को माल सप्लाय किया करते थे इस संबंध मे विस्तृत पूछताछ कि जा रही है तथा अन्य लोगों के नाम सामने पर उनके विरुध्द वैधानिक कार्वयाही की जावेगी।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 109 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 16 जुलाई 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 के सुबह से आज दिनांक 16 जुलाई 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 109 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 आदतन व 27 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 27 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 गैर जमानती, 55 गिरफ्तारी एवं 188 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गतमें कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 06 गैर जमानती, 55 गिरफ्तारी एवं 188 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 08 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 23.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आनंद मोहन माथुर सभागृह के सामने से सटटे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, ए सेक्टर 199 पंडित दीनदयाल उपध्याय नगर इंदौर निवासी बृजेश पिता जितेन्द्र पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त किये गयें।
पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 14.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर स्वामी नारायण मंदिर के सामने खण्डवा रोड़ से सटटे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 88 आजाद नगर इंदौर निवासी संतोष पिात जगदीश यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त किये गयें।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019को 19.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर झूलेलाल नगर राऊ से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, महेन्द्र पिता झूलेलाल, भेरूलाल पिता देवीलाल, दीपक पिता इंदर, जयराम पिता चम्पालाल, सुनिल पिता भेरूलाल राठौर तथा अरविंद पिता नाहर सिंह राठोर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआं/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 14.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नर्सरी ढाबली से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, नर्सरी ढाबली इंदौर निवासी गौरव पिता प्रभाकर गांगुली को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1500 रूपये कीमत की 25 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 16.10 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उर्दू स्कूल के पास खजराना से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, 370 बड़ा दरवाजा खजराना इंदौर निवासी लीलाधर पिता भेरूलाल सोलंकीको पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब के जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करते हुए मिलें, 02 आरोपी  गिरफ्तार
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 11.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कलाली मोहल्ला आम रोड़ पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए मिलें, 89 पैलेस कालोनी राजमहल इंदौर निवासी राजेन्द्र पिता घनश्याम लोटानी को पकडा गया।
पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 21.35 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बल्ले बल्ले ढाबे के सामने आम रोड़ पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए मिलें, 57 नयापुरा एरोड्रम रोड़ इंदौर निवासी विशाल पिता रामदास स्वामी को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को मुखबिर से मिलींसूचना के आधार पर पीपल की चाल मेन रोड़ एवं सब्जीमंडी मालवा मिल विश्रांती चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 204 शंकर कुम्हार का बगीचा इंदौर निवासी संदीप पिता भागीरथ वर्मा तािा 44 काजी की चाल इंदौर निवासी रोहित पिता रमेश वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पृथक-पृथक एक-एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 13.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर स्कीम नं. 94 पानी की टंकी के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, ई सेक्टर चंदन नगर मक्का मस्जिद इंदौर निवासी इरफान पिता अब्दुल अजीज को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को 20.15 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गाड़ी अड्‌डा नये ब्रिज के नीचे कच्चा मसानिया से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 12 हरिजन कालोनी गाड़ी अड्‌डा इंदौर निवासी लक्की पिता सोनू संकत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरणपंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।