Saturday, October 10, 2020
· सुखलिया में हुई हत्या एवं हत्या के प्रयास की घटना के आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में 03 आरोपी क्राइम ब्रान्च इंदौर की कार्यवाही गिरफ्तार।
· आरोपियों को संरक्षण देने व छुपने में सहायता देने पर बनाया गया मुलजिम।
इंदौर-
दिनांक 10 अक्टूबर
2020- पुलिस थाना हीरा नगर क्षेत्र अंतर्गत
दिनांक 02 अक्टूबर
2020 की रात में सुखलिया के डीएम सेक्टर में गाड़ी निकालने की
बात पर से कार सवार दो युवकों आशुतोष परमार एवं योगेश नरवरिया पर चाकूओं से हमला
कर आशुतोष की हत्या करने एवं योगेश को गंभीर चोटे पहुंचा कर मौके से फरार हो जाने
वाले दोनों आरोपियों 1- रोहित
पिता माणिकराव गिरगुने उम्र 30 वर्ष
एवं 2- राहुल
पिता माणिकराव गिरगुने उम्र 27 वर्ष, दोनों नि. सीएल 189
सुखलिया इंदौर को थाना हीरानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उपरोक्त मामले में आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर,घटना के बाद
आरोपियों को फरार होने में सहायता करने, संरक्षण
देने तथा उन्हें छुपने में मदद देने के आरोप में पुलिस ने 04 अन्य व्यक्तियों 1.चुन्नी
उर्फ सुरेंद्र ओहल निवासी पिंक सिटी, 2.विक्की
यादव एवं 3. कुणाल
जाधव निवासी शबरी नगर तथा 4. तरुण
काका स्कीम 78 इंदौर को भी धारा 212 भादवि के तहत आरोपी बनाया था तथा इनमें से
चुन्नी उर्फ सुरेंद्र ओहल पिता परसराम ओहल उम्र 40
वर्ष नि 407 पिंक
सिटी इंदौर को हीरानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था,
प्रकरण को अंजाम देने वाले आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में
धारा 212 भादवि के तहत फरार चल रहे 03 आरोपियों 1. तरुण
पिता बिट्ठल रावत उम्र 38 वर्ष, निवासी न्यू गायत्री नगर सुखलिया इंदौर है 2. कुणाल
पिता दिलीप यादव उम्र 50 वर्ष।
निवासी न्यू सिवरी सुखलिया 3. अनिल
यादव उर्फ विक्की पिता रघुवीर सिंह यादव उम्र 32 वर्ष
न्यू सिवरी सुखलिया इंदौर को क्राइम ब्रान्च द्वारा पकड़ा गया जिन्हें अग्रिम
कार्यवाही हेतु थाना हीरानगर पुलिस के
सुपुर्द किया गया।
· संयोगितागंज क्षेत्र में महिला की गला घोट पर सनसनीखेज तरीके से हत्या करने वाली घटना का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस थाना संयोगितागंज की गिरफ्त में।
· आरोपी है पूर्व अपराधी, जिसने बैतूल में एक 02 वर्ष की मासूम बालिका से दुष्कर्म के अपराध को भी दिया था अंजाम।
इंदौर-
दिनांक 10
अक्टूबर 2020- दिनांक
08.10.2020 को
पुलिस के डॉयल-100
स्टाफ को सूचना मिलीं कि थाना संयोगितागंज क्षेत्रान्तर्गत बाफना चैराहे के पास
बी.सी. चेम्बर के शटर के बाहर एक अज्ञात महिला मृत अवस्था मे पडी है। उक्त सूचना
पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 45 वर्ष जिसके सिर मे चोट लगी होकर खून निकल रहा
था गले से एक कपडा तथा कार्टून पैक करने वाली सफेट प्लास्टिक की स्ट्रेप फंसी थी।
पुलिस द्वार तत्काल मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया तथा मौके पर एफ.एस.एल अधिकारी
द्वारा मृतिका के शव का निरीक्षण कर, मृतिका
का पी.एम करवाया गया। पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरेापी के विरुद्ध अप.क्र 351/20
धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना
मे लिया गया।
उक्त
घटना एम.वाय.एच के सामने बाफना चैराहे के पास मुख्य मार्ग के पास ही घटित हुई थी, घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत
रखते हुए, पुलिस
महानिरीक्षक इन्दौर जोन श्री योगेश देशमुख एवं उप.पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर
श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शीघ्र पतारसी कर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक
पूर्व श्री विजय खत्री को निर्देश दिए गए। जिस पर
पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा अति पुलिस अधीक्षक पूर्व ज़ोन-1 श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं नगर पुलिस
अधीक्षक संयोगितागंज सुश्री पूर्ति तिवारी को घटना स्थल पर भेजकर बारीकी से सुपर
विजन कराया जाकर, टीम
गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
पुलिस
टीम द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की
सूचना के आधार पर घटना घटित करने वाले आरोपी शिवराज पिता फगज परते उम्र 19 वर्ष निवासी बालाडोंगरी थाना बीजादेही जिला
बैतूल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उक्त आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिये
पहले अपना नाम अजय धुर्वे निवासी चापडा थाना बागली जिला देवास का बताया। चापडा मे
तस्दीक की गई तो आरोपी के द्वारा बताया गया नाम व पता गलत निकला। तब पुलिस टीम ने
आरोपी से पुनः हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने आपना नाम शिवराज परते बताया और
एक नम्बर भी बताया। पुलिस ने उसके द्वारा बताये गये नम्बर पर चर्चा की गई तो उक्त
नम्बर रमेश बारस्कर भृत्य बाल सुधारगृह बैतूल का निकला, जिसने बताया कि उक्त आरोपी उसके बाल सुधारगृह
मे थाना विचैली के धारा 376
भादवि के प्रकरण मे लगभग 01
वर्ष निरुद्ध रहा था, जिसकी
दो से तीन माह पूर्व ही जमानत हुई है।
आरोपी
शिवराज से उक्त हत्याकांड के बारें में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अज्ञात मृतिका
की हत्या इसलिए की जाना बताया कि, दिनांक
07.10.2020 को
दिन में अज्ञात महिला ने नवलखा बस स्टैण्ड पर उससे 400/-रु.
सम्बन्ध बनाने के लिए अग्रिम लेकर शाम को एम.वाय.एच. के पास मिलने का वादा किया था, जब शाम को आरोपी एम.वाय.एच के पास अज्ञात
मृतिका से मिला तो उसने सम्बन्ध बनाने से एवं 400 रु
वापस करने से मना कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर आरोपी ने शराब पी फिर रात्रि
में नशे मे आकर बी.सी. चेम्बर के शटर के बाहर सीढियो पर सोती हुई अज्ञात महिला को
बाल पकड़कर खीचकर प्लास्टिक की कार्टून बाँधने वाली सफेद रंग की स्ट्रेप से गला
घोटकर तथा घटना स्थल पर ही लगे इन्टरलॉक टाईल्स निकाल कर टाईल्स से सिर मे मारकर
चोट पहुँचा अज्ञात मृतिका की हत्या कर दी तथा आरोपी उसका एक बैंग उठाकर ले गया था।
आरोपी
के पास से मिले मृतिका के बैग जिसमे 03
बैंक खातो की पासबुक, टी.डी.आर
तथा मृतिका के पासपोर्ट साईज के फोटोग्रॉफ एवं एक आधारकार्ड बनवाने के लिये बनाया
गया एफिडेबिट व अन्य सामग्री तथा आरोपी के घटना के समय पहने हुए कपडे जप्त किए गए
है। मृतिका की जो सामग्री मिली है उसके अनुसार मृतिका का नाम श्रीमति सुनीता महेंद्र राजवैध उम्र 49 वर्ष नि . क् - 1809 सुदामा नगर इन्दौर होने का पता चला है। उक्त
पते पर तस्दीक हेतु पुलिस पार्टी भेजी गई तो इस पते पर कई वर्ष पूर्व से ही मृतिका
द्वारा किराये का मकान छोड दिया गया है । मृतिका के परिजनो की तलाश की जा रही है ।
परिजनो के मिलने पर मृतिका के शव को दिखाकर पहचान की कार्यवाही कराई जावेगी ।
आरोपी
के बारें में थाना प्रभारी विचैली जिला बैतूल से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला
कि आरोपी शिवराज के विरुद्ध एक 02
वर्ष की मासूम बालिका के साथ वर्ष 2017 को
दुष्कर्म करने के कारण अप.क्र 374/17
धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालको का
संरक्षण अधिनियम 2012 के
अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध होकर, आरोपी
को बाल सुधार गृह मे भेजा गया था, जहां
से उसकी दो से तीन माह पूर्व ही जमानत हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार
किया गया है, जिसके
संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।
इस
जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में
थाना संयोगितागंज के थाना प्रभारी राजीव त्रिपाठी ,
प्रउनि मंजुलता अहिरवार , उनि.अक्षय
कुशवाह , प्र.आर
80 हरीश ,
आर .1481
रिकु राजपूत , आर 93 संजय , आर
.3238 विश्वास , आर 3148
विनोद, म.आर 1796
खुशबू , म.आर
3161 शालिनी व एफ.आर.वी के आर 1181 सुनील पटेल एवं पायलेट जीवन का सराहनीय योगदान
रहा ।
अंधे कत्ल का पर्दाफाश , दो आरोपी पुलिस थाना देपालपुर द्वारा गिरफ्तार
· · मामूली आपसी विवाद बना उक्त हत्याकांड का कारण
इन्दौर
दिनांक 10 अक्टूबर 2020 - पुलिस थाना
देपालपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 07.10.20 को
ग्राम मुंडला खिमलावदा रोड पर पुलिया के नीचे पानी मे अज्ञात व्यक्ति का रक्त
रंजिश शव पडा मिला था। उक्त मृतक की पहचान शाहिद अली पिता मो अली उम्र 30 साल निवासी ग्राम मुंडला के रूप मे
हुई जिस पर थाना देपालपुर पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 272/20 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे
लिया गया।
उक्त
अंधेकत्ल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अंधेकत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों की गिरफ्तारी के
निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री
महेशचंद्र जैन द्वारा उक्त मामले मे परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित करने तथा
अंधेकत्ल को पते मे लाये जाने हेतु यथोचित निर्देश थाना प्रभारी देपालपुर को दिये
गये तथा टीम बनाकर मामले को शीघ्र पत्ते मे लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त
निर्देश के तारतम्य में पुलिस टीम द्वारा किसी व्यक्ति से आपसी/पारिवारिक रंजिस
आदि के संबंध मे गोपनीय तौर पर जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक शाहिद
अक्सर ग्राम बनेडिया तक वाॅकिंग करने जाता था तक एक बार बनेडिया केे कृणाल उर्फ
विपुल ने उसे चिडाते हुए कहा था कि तु कोरोना काल मे घुमता है तुने कोरोना टेस्ट
कराया की नही व उसे चिडाने लगे जिस पर शाहिद ने कुणाल उर्फ विपुल को गाली गुप्ता
की थी। दिनांक 06.10.20 को
जब कुणाल और अपनी मोटर सायकल से मुंडला तरफ जा रहे थे तो मुडंला-खिमलावदा रोड की
पुलिया के पास शाहिद दिखाई दिया तो कुणाल और राहुल शाहिद अली के साथ गाली गुप्ता
कर विवाद करने लगे। इसी मनमुटाव व पूर्व विवाद को लेकर कुणाल व राहुल ने शाहिद के
साथ डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। उक्त जानकारी के आधार पर राहुल व कुणाल
से बारीकी से पूछताछ की गई जिनके द्वारा शाहिद अली की हत्या करना स्वीकार किया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी 1. राहुल
उर्फ जालम पिता पुरूषोत्तम जाति खाति निवासी बनेडिया एवं 2. कुणाल उर्फ विपुल पिता महेद्र पटेल
निवासी बनेडिया को गिरफ्तार किया गया।
उक्त
कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक मंहु श्री अमित
तोलानी, अअपु देपालपुर
श्री आशुतोष मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देपालपुर सुश्री मीणा कर्णावत, उनि अक्षय खडिया, उनि दीपक राठौर, आर 857 राजपाल गुर्जर, आर 437
राजेश चैहान, आर 2326 देवेंद्र गुर्जर, आर 3841 सुनील यादव, आर 3421
विरेंद्र पंवार, आर 887 रवि तिवारी की महत्वपुर्ण भूमिका रही।
जिन्हें पुलिस अधीक्षक पश्चिम महोदय द्वारा पुरूस्कृत किया जा रहा है।
· राहगीरों से मोबाईल छीनाझपटी तथा चोरी करने वाली गिरोह के 05 सदस्य क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।
·
04
सदस्य वयस्क और 01
नाबालिग है शामिल।
·
आरोपियों से राहगीरों से छीनाझपटी के 62 मोबाइल फोन
हुये बरामद।
·
वारदातों में प्रयुक्त 02 पल्सर वाहन भी
बरामद।
·
गिरोह का सरगना, वाहन उपलब्ध
कराकर सदस्यों से करवाता था घटनायें, कुछ आरोपियों का पूर्व से भी दर्ज है अपराधिक
रिकार्ड।
·
थाना विजयनगर की एक वारदात का भी हुआ
खुलासा।
इंदौर-
दिनांक 10.10.2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु इंदौर पुलिस
को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री
गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों को संपत्ति संबंधी वारदातों, मोबाईल स्नैचरों तथा चोरी नकबजनी
संबंधी वारदातों की धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम
ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र
मामूर किया गया था जिसके बाद एक मुखबिर के माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को
सूचना मिली थी कुछ नवयुवक थाना सदर बाजार क्षेत्र में मोटरसायकल वाहनों पर सवार
होकर मंहगी कीमत के मोबाईल फोन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राईम
ब्रांच की टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के अनुसार नवयुवकों की पतारसी
हेतु सदर बाजार क्षेत्र में निगरानी की तो 05 लड़के 02
अलग अलग दोपहिया पल्सर वाहनों पर सवार दिखे जिन पर पीछे बैठे लड़कों के हाथ में
थैला थे तथा क्राईम ब्रांच की टीम को देखकर संदिग्ध माहौल समझकर भागने का प्रयास
करने लगे। टीम द्वारा घेराबंदी कर सभी 05 लड़कों को पकड़ लिया गया जिन्होंनें अपने नाम 1. जुबेर शेख पिता सुल्तान सलाउद्दीन उम्र
20 वर्ष निवासी 20 भिस्ती मोहल्ला सदर बाजार इंदौर 2. अर्सलान शेख पिता जहीरउद्दीन शेख उम्र 21 वर्ष निवासी भिस्ती मोहल्ला सदर बाजार
3. साहिल पिता
अब्दुल रशीद उम्र 19
वर्ष निवासी 16/1
अहिल्या पलटन गली नम्बर 01
जूना रिसाला इंदौर 4. जय
कुमार पिता अनूप कुमार उम्र 24
वर्ष निवासी 302
आनंद अपार्टमेण्ट राजमहल कॉलोनी जूनी इंदौर एवं 01 अन्य 17
वर्षीय नाबालिग किशोर शामिल है।
आरोपियों
के कब्जे से विभिन्न मोबाईल कंपनियों के कुल 62 एण्डायड मोबाईल फोन बरामद हुये जोकि उन्होंनें
कुछ चोरी किये थे तथा ज्यादातर मोबाईल राह चलते मोबाईल फोन से बात करते हुये
सुनसान ईलाकों में भ्रमण करने वाले राहगीरों से झपट्टा मारकर छीने थे। आरोपियों ने
बताया कि वह परस्पर सभी आरोपियान पूर्व से परिचित है जोकि गैंग के रूप में कार्य
करते थे तथा इंदौर शहर के अलग अलग ईलाकों से उन्होंनें यह मोबाईल झपटे हैं जिसमें
कुछ मोबाईल फोन कई माह पुराने हैं। आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूर्व
झपट गये मोबाईलों को बेच नहीं सके थे किंतु वर्तमान में सब एकत्रित होकर सस्ती
कीमतों में ये मोबाईल फोन बेचकर प्राप्त होने वाले पैसों को आपस में बांट लेते
इसलिये बाजारों में बेचने के लिये निकले थे। आरोपियों के कब्जे से 62 मोबाईल फोन बरामद किये गये हैं। आरोपियों में मुख्य
सरगना जय कुमार वाधवानी हैं जोकि पल्सर वाहन अपनी गिरोह के सदस्यों को उपलब्ध
कराता था तथा शेष 04 सदस्य
राहगीरों से मोबाईल झपटकर जय वाधवानी को उपलब्ध कराते थे जोकि उन्हें बदले में कुछ
कीमत चुकाता था किंतु जय वाधवानी मोबईलों को मंहगे दामों में बेचकर स्वयं ज्यादा
मुनाफा कमाता था। जय वाधवानी स्वयं भी कभी कभी गिरोह के सदस्यों के साथ वारदात
करने के लिये बाजारों में निकलता था। आरोपी जुबेर के विरूद्ध थाना सदर बाजार में
चोरी के 03 प्रकरण
व जुआ 01 प्रकरण पूर्व से
दर्ज है जबकि आरोपी अर्सलान के विरूद्ध सेंटल कोतवाली में धारा 411 भादवि का 1 प्रकरण पूर्व से दर्ज है। आरोपियों से
पूछताछ में थाना विजयनगर की 814/20
धारा 382 भादवि
की घटना का भी खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों के कब्जे से 02 पल्सर वाहन MP 09 VB 4532 एवं MP 09 QU 0329 एवं 62 मोबाईल फोन बरामद हुये हैं। आरोपियों के विरूद्ध थाना सदर बाजार में अपराध
क्रमांक 283/20 धारा
401, 379 भादवि के तहत
मुकदमा कायम किया गया है जिनमें आरेपियों से बरामद मोबाईल फोन से संबंधित घटनाओं
की तस्दीक की जा रही हैं।
· आईपीएल मैचों का ऑनलाइन अवैध सट्टा संचालन करने वाली गिरोह क्राइम ब्रान्च की गिरफ्त में।
·
थाना राजेंद्रनगर व इंदौर क्राइम ब्रान्च की
संयुक्त कार्यवाही।
·
06 आरोपी गिरफ्तार, किराए के फ्लैट को बनाया था अवैध सट्टे
के कारोबार के संचालन के लिए अड्डा।
·
इंदौर व रतलाम के रहने वाले हैं आरोपीगण,
दिल्ली
बनान राजस्थान के मैच पर सट्टा लगाते धराये।
·
आरोपियों से 75 हज़ार नगदी, करीबन 14 लाख रुपये सट्टे का हिसाब किताब,
डायरियां
रजिस्टर, एलईडी
टीवी, लैपटॉप,
19
मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर,
मॉडेम
आदि मश्रुका बरामद।
इन्दौर दिनांक 10 अक्टूबंर 2020 - अवैध रूप से जुआ सट्टा तथा आईपीएल मैचों के दौरान सक्रिय हुये सटोरियों की धरपकड़ रकने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर शहर द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों को इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा आई पी एल मैचों पर आनलाईन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों के संबंध में सूचना संकलन हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया जिसके अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम के सूचना मिली थी कि थाना राजेन्द्रनगर क्षेत्रांतर्गत शिवसागर नामक कॉलोनी में कुछ लोग बड़े स्तर पर आईपीएल के सट्टे का ऑनलाईन गोरखधंधा कर रहे हैं। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना राजेनद्रनगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये मुखबिर से ज्ञात स्थान द्वितीय मंजिल DKS 91, शिवसागर गमले वाली पुलिया के पास राजेन्द्रनगर पहुंचकर दविश दी जहां कुछ लोग फोन कॉल के जरिये ग्राहकों से हार जीत के दाव के लिये पैसों की बातचीत कर रहे थे तथा जिन ग्राहकों के सट्टे के लिये पैसें तय हो जा रहे थे उनका हिसाब किताब डायरी में लिखकर लैपटॉप के सिस्टम में सट्टे की बेसाईट पर अपडेट किया जा रहा था। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुये मौके से 06 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके नाम 1. रितेश भवनानी पिता राजकुमार भवनानी उम्र 38 वर्ष निवासी 456 साधु वासवानी नगर जूनी इंदौर 2. राजीव पिता ज्ञानचन्द्र इसरानी उम्र 35 वर्ष निवासी 311 ए रेजेंसी सिलिकॉन राउ 3. सत्यानंद पिता भारत बेहरा उम्र 22 वर्ष निवासी शिवसागर सिटी राजेन्द्रनगर 4. आकाश पिता नरेश खत्री उम्र 29 वर्ष निवासी त्रिवेणीनगर जूनी इंदौर 5. सौरभ पिता ऋषभ जैन उम्र 36 वर्ष निवासी 26/1 माली कुला रतलाम 6. मोहित पिता संतोष चौधरी निवासी काणा बाग कॉलोनी के हैं।
आरोपीगण
दिनांक 09-10.10.2020 की दरमियानी रात देल्ही केपिटल्स और राजस्थान
रॉयल्य के मध्य खेले गये आईपीएल मैच पर सट्टे भाव तय कर अवैध कारोबार कर रहे थे
जिनके कब्जे से मौके से 01 लैपटॉप, 01 टीवी, 01
मॉडेम,
19 मोबाईल
फोन, 01 केलकुलेटर, डायरियां व रजिस्टर जिनमें करीबन 14
लाख
रूपये के सट्टे के पैसे का लेखा जोखा है इसके अलावा 75 हजार रूपये नगद
मौके से जप्त किये गये हैं। आरोपियों ने कुछ माह पूर्व ही किराये का फ्लेट लिया था
जिसमें वह अवैध रूप से आईपीएल मैचों के सट्टे पर हार जीत के दाव लगाने का अवैध
कारोबार कर रहे थे मश्रूका जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना राजेन्द्रनगर में
अपराध क्रमांक 545/20 धारा
3/4 पब्लिक गेंम्बलिंग म0प्र0 एक्ट 1976,
और
धारा 66 सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया
गया है, आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है जिनसे बड़ी सट्टे के कारोबार की
लिंक मिलने की संभावना है।