इन्दौर -दिनांक 28 दिसम्बर 2011- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई, मनोहर ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हेतु निम्न आवद्गयक बातो का ध्यान रखा जावे -
क्या करें
1. प्रत्येक कार्यक्रम की नियमानुसार अनुमति अवद्गय ली जावें।
2. कार्यक्रम में शालीनता हो।
3. कार्यक्रम देर रात 01.00 बजे तक आवद्गयक रूप से समाप्त होवें यह सुनिद्गिचत करें।
4. कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मॉनिटरिंग करें एवं कम से कम 01 महिने तक बैक-अप सुरक्षित रखा जाना सुनिद्गिचत करें।
5. आमंत्रित अतिथि/ग्राहक, कार्यक्रम स्थल की क्षमतानुसार हो।
6. वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध रहे, यह सुनिद्गिचत करें।
7. यदि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्थान पार्किंग हेतु नही हैं तो, वैकल्पिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था करें व वैकल्पिक पार्किंग स्थल के बारे में आंगतुको को पूर्व से ही सूचित करें। पार्किंग का नक्द्गाा बनाकर टिकिट के साथ देवे तथा होर्डिंग एवं पम्पलेट्स से भी गाईड करें।
8. व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करवाने हेतु निजी सुरक्षा गार्ड अथवा निजीस्टॉफ को नियुक्त करें।
9. कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था हेतु निजी सुरक्षा गार्डो को तैनात करें एवं उनको दृढता व विनम्रता से व्यवस्था संभालने हेतु निर्देद्गिात करें।
10. अवांछित तत्व, कार्यक्रम में प्रवेद्गा न करें, इस हेतु समुचित व्यवस्था सुनिद्गिचत करें। एचएचएमडी/डीएफएमडी का इस्तेमाल करे ताकि कोई शस्त्र न ले जावे, यह सुनिद्गिचत करें।
11. कार्यक्रम स्थल पर अग्निद्गामन यंत्रों की व्यवस्था करें।
12. कार्यक्रम हेतु विद्युत कनेक्द्गान, विधिवत लिया जावे एवं सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाना सुनिद्गिचत किया जावें।
13. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निद्गामन उपकरणों की व्यवस्था सुनिद्गिचत की जावे।
14. कार्यक्रम में जाने वाले गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि, रात्रि में नद्गााखोर ड्रायवर इत्यादि की सहायता न ले इससे आपकी एवं राह में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
15. आपातस्थिति से निपटने के लिए संबंधित पुलिस थाना, पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं अग्निद्गामन विभाग का दूरभाष/मोबाईल नंबर बोर्ड पर आवद्गयक रूप से डिस्पले करें ताकि सर्वसामान्य को यह नंबर दिख सकें एवं आवद्गयकतानुसार उसका उपयोग हो सकें।
क्या न करें
1.अद्गलीलता/फूहड़ता प्रधान एवं स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम न करवाये।
2. कार्यक्रम में हुड़दंगबाजी न हो।
3. रात्रि 1100 बजे के बाद देद्गाी/विदेद्गाी मदिरा सर्व न करें एवं आबकारी लायसेंस में निहित शर्तो का पूर्ण पालन सुनिद्गिचत करें।
4. लाउड स्पीकर का शोर निर्धारित तीव्रता से अधिक न हो।
5. लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद न करें।
6. रात्रि 10.00 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है।
7. डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
8. कार्यक्रम में अद्गलील इद्गाारेबाजी/इंगित करने वाली कोई फूहड़ इवेंट न रखी जावें।
9. आतिद्गाबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जावें।
10. कार्यक्रम में हथियारों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
11. कार्यक्रम में आर्म्स लायसेंसी व्यक्तियों को भी आर्म्स (रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर/315 बोर बन्दूक, एयरगन इत्यादि) के साथ प्रवेद्गा दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावें।
12. किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूएं एवं तत्काल पुलिस को सूचित करें।
1. प्रत्येक कार्यक्रम की नियमानुसार अनुमति अवद्गय ली जावें।
2. कार्यक्रम में शालीनता हो।
3. कार्यक्रम देर रात 01.00 बजे तक आवद्गयक रूप से समाप्त होवें यह सुनिद्गिचत करें।
4. कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवायें एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मॉनिटरिंग करें एवं कम से कम 01 महिने तक बैक-अप सुरक्षित रखा जाना सुनिद्गिचत करें।
5. आमंत्रित अतिथि/ग्राहक, कार्यक्रम स्थल की क्षमतानुसार हो।
6. वाहन पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध रहे, यह सुनिद्गिचत करें।
7. यदि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्थान पार्किंग हेतु नही हैं तो, वैकल्पिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था करें व वैकल्पिक पार्किंग स्थल के बारे में आंगतुको को पूर्व से ही सूचित करें। पार्किंग का नक्द्गाा बनाकर टिकिट के साथ देवे तथा होर्डिंग एवं पम्पलेट्स से भी गाईड करें।
8. व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करवाने हेतु निजी सुरक्षा गार्ड अथवा निजीस्टॉफ को नियुक्त करें।
9. कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था हेतु निजी सुरक्षा गार्डो को तैनात करें एवं उनको दृढता व विनम्रता से व्यवस्था संभालने हेतु निर्देद्गिात करें।
10. अवांछित तत्व, कार्यक्रम में प्रवेद्गा न करें, इस हेतु समुचित व्यवस्था सुनिद्गिचत करें। एचएचएमडी/डीएफएमडी का इस्तेमाल करे ताकि कोई शस्त्र न ले जावे, यह सुनिद्गिचत करें।
11. कार्यक्रम स्थल पर अग्निद्गामन यंत्रों की व्यवस्था करें।
12. कार्यक्रम हेतु विद्युत कनेक्द्गान, विधिवत लिया जावे एवं सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाना सुनिद्गिचत किया जावें।
13. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निद्गामन उपकरणों की व्यवस्था सुनिद्गिचत की जावे।
14. कार्यक्रम में जाने वाले गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि, रात्रि में नद्गााखोर ड्रायवर इत्यादि की सहायता न ले इससे आपकी एवं राह में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
15. आपातस्थिति से निपटने के लिए संबंधित पुलिस थाना, पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं अग्निद्गामन विभाग का दूरभाष/मोबाईल नंबर बोर्ड पर आवद्गयक रूप से डिस्पले करें ताकि सर्वसामान्य को यह नंबर दिख सकें एवं आवद्गयकतानुसार उसका उपयोग हो सकें।
क्या न करें
1.अद्गलीलता/फूहड़ता प्रधान एवं स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम न करवाये।
2. कार्यक्रम में हुड़दंगबाजी न हो।
3. रात्रि 1100 बजे के बाद देद्गाी/विदेद्गाी मदिरा सर्व न करें एवं आबकारी लायसेंस में निहित शर्तो का पूर्ण पालन सुनिद्गिचत करें।
4. लाउड स्पीकर का शोर निर्धारित तीव्रता से अधिक न हो।
5. लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद न करें।
6. रात्रि 10.00 बजे के बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है।
7. डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
8. कार्यक्रम में अद्गलील इद्गाारेबाजी/इंगित करने वाली कोई फूहड़ इवेंट न रखी जावें।
9. आतिद्गाबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जावें।
10. कार्यक्रम में हथियारों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
11. कार्यक्रम में आर्म्स लायसेंसी व्यक्तियों को भी आर्म्स (रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर/315 बोर बन्दूक, एयरगन इत्यादि) के साथ प्रवेद्गा दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावें।
12. किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूएं एवं तत्काल पुलिस को सूचित करें।