इन्दौर-दिनांक 07 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना विजय नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश करण उर्फ कुणाल पिता सुशील टोम्बारे (22) निवासी 4/2 परदेशीपुरा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर केविभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आर्म्स एक्ट, लूट व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 06 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी करण के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी करण को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी करण उर्फ कुणाल को पुलिस थाना विजय नगर द्वारा गिरफ्तार कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।
इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश श्रीकांत उर्फ टैय्या पिता श्यामसुन्दर कुर्मी (30) निवासी भवानी नगर इंदौर के विरूद्ध थाना बाणगंगा में लड़ाई-झगड़े, मारपीट, बलवा, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतुप्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या को पुलिस थाना बाणगंगा में हिरासत में लिया गया है, जिसे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
इस प्रकार इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 07 जून 2015 को कुल चार शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।
इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश श्रीकांत उर्फ टैय्या पिता श्यामसुन्दर कुर्मी (30) निवासी भवानी नगर इंदौर के विरूद्ध थाना बाणगंगा में लड़ाई-झगड़े, मारपीट, बलवा, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतुप्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्या को पुलिस थाना बाणगंगा में हिरासत में लिया गया है, जिसे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
इस प्रकार इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 07 जून 2015 को कुल चार शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।
No comments:
Post a Comment