Sunday, June 7, 2015

दो शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षाअधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 07 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश साकिर पिता निसार खॉं (27) निवासी 89 लाबरिया भेरू इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आबकारी एक्ट, चोरी, नकबजनी, अपहरण व बलात्कार आदि के विभिन्न 13 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी साकिर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण   डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी साकिर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी साकिर खॉं को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है। 
             इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश शाकाल उर्फ ज्वाला पिता जगन्नाथ गौड़ (19) निवासी 10 साउथकमाठीपुरा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ/सट्‌टा, अवैध शराब व चोरी आदि के विभिन्न 20 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी शाकाल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी शाकाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी शाकाल उर्फ ज्वाला को पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
            उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्‌तार कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।



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