इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत दिनांक १८.१०.१० को फरियादी स्पेनर रिवेनो पिता मरवीन रिवेनो जाति क्रिस्चीयन (२५) निवासी १४२ गोयल विहार कॉलोनी खजराना इंदौर का अपने साथी तरूण पंजाबी निवासी देवास के साथ एमआर-१० रोड तोता मैना ढाबे के पास से होता हुआ देवास की ओर जा रहा था तभी पीछे से दो मोटरसायकल हिरोहोन्डा पेषन सवार चार अज्ञात बदमाषो ने फरियादी स्पेनर रिवेनो व उसके साथी को रोककर कट्टा अडाकर दोनो के पास से दो मोबाईल फोन तथा ४५०० रूपये नगदी छीनकर भाग गये थे। फरियादी एक्टिवा चालक स्पेनर रिवेनो की रिपोर्ट पर पुलिस थाना खजराना द्वारा अपराध धारा ३९२ भादवि, २५ आर्म्स एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियो की तलाष की जा रही थी। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी खजराना बी.एस. परिहार व उनके अधिनस्थ सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया, प्रआर. राजेष, आरक्षक विकास, चंदर तथा नरेन्द्र की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक ०४.११.१० को आरोपी जितेन्द्र पिता नारायण सिंह (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा इसके साथी कपिल पिता सुदंरलाल वर्मा (२३) निवासी १७५ खण्डेलवाल इंदौर को हिरासत में लेकर उक्त मोबाईल व घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनो आरोपियो ने अपने दो अन्य साथी रिंका उर्फ रितेष तथा पहलवान उर्फ विनय के साथ उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
पुलिस खजराना द्वारा प्रकरण में तत्समय दोनो आरोपी जितेन्द्र तथा कपिल को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस की टीम द्वारा इनके दोनो फरार साथीयों की सरगर्मी से तलाष की जा रही थी, मुखबिर की सूचना पर दिनांक २८.११.१० को रिंका उर्फ रितेष पिता जगदीष अहिरवाल (२२) निवासी रूस्तम का बगीचा इंदौर तथा पहलवान उर्फ विनय पिता छगनलाल कोरी (२३) निवासी सुयष विहार कॉलोनी थाना विजयनगर इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से पुलिस द्वारा एक मोबाईल फोन नोकिया कंपनी का, २५०० रूपये नगदी तथा घटना में प्रयुक्त की गई एक हिरोहोन्डा पेषन प्रो मोटरसायकल बिना नंबर की, दो देषी कट्टे, ३१५ बोर का एक कारतूस एवं १२ बोर का एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत कर दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था जिनसे सदर प्रकरण में पूछताछ कर शेष माल बरामदगी की कार्यवाही की जाकर पुनः न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पुलिस द्वारा की गई जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रितेष उर्फ रिंका पुलिस थाना एमआयजी का हिस्ट्रीषीटर बदमाष है जिसके विरूद्व पुलिस थाना खजराना द्वारा धारा ११० जाफौ के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई।
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