इन्दौर - दिनांक ०१ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १० नवम्बर २०१० को फरियादी रघुवीरसिह पिता कुलदीपसिह भाटिया (३९) निवासी षिवलाउ सिटी सर्वोदय नगर इन्दौर ने थाना भवॅरकुआ पर सूचना दी कि उसके भवॅरकुआ स्थित रोड रिलायन्स कम्पनी के फ्रेचांयजी ऑफिस के पीदे से उजालदान की लोहे की ग्रिल कॉट कर कोई अज्ञात व्यक्ति केष रूम की तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये चोरी कर ले गया है।
फरियादी रघुवीरसिह की उक्त सूचना पर पुलिस थाना भवॅरकुआ द्वारा अपराध क्रंमाक १०९५/१० धारा ४५७.३८० भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। घटना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टूसहगल, एफ.एस.यूनिट प्रभारी डॉ० सुधीर शर्मा की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते पाया गया कि उक्त वारदात में उक्त रिलायंत कंपनी के ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से कोई बदमाष को ऑफिस बंद होने के पूर्व ही ऑॅिफस में प्रवेष कराया गया है तथा वह बदमाष वारदात के पश्चात् ऑफिस के पीछे से उजालदान के लोहे की ग्रिड काटकर बाहर निकल गया है। थाना प्रभारी भवरकुऑ आनंद यादव व उनकी टीम द्वारा उक्त प्रकरण में रिलायंस कंपनी के फ्रेचाईजी ऑफिस के कर्मचारियो से सख्ती से पूछताछ की गई तो कंपनी के कर्मचारी मनीष मस्ताना पिता गोपाल माली (२६) निवासी ग्राम चोरल थाना सिमरोल तथा जयप्रकाष पिता षिवकुमार शर्मा (२७) द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। घटना की योजना दोनो कर्मचारियो ने घटना दिनांक से करीब एक माह पूर्व बनाना बताया तथा उक्त योजना को अंजाम देने के लिये उचित समय का इंतजार करने लगे। घटना दिनांक की पूर्व संध्या को ऑफीस बंद करने से पहले आरोपी मनीष एवं जयप्रकाष शर्मा ने योजनाबद्व तरीके से ऑफीस के स्टोर रूम में आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ठाकुर (३५) निवासी ग्राम उमरीखेडा हाल मुकाम कुषवाह का बगीचा इंदौर को छुपा दिया तथा तिजोरी की चाबी भी बाहर रख दी थी। ऑफीस बंद करने के बाद आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह ने तिजोरी में रखे ९ लाख १८ हजार १०० रूपये एक बैग में भरकर उजालदान की ग्रिल आरी से काटकर रस्सी बांधकर बाहर निकल गया। आरोपी मनीष मस्ताना तथा जयप्रकाष शर्मा ने विस्तृत पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुये ५०-५० हजार रूपये नगद बरामद करवाये तथा शेष रकम अपने साथी रामसिंह के पास ही रखी होना बताया जो करीब १५ दिन बाद हिस्से में बटवारा करना बताया था। उक्त जानकारी के आधार पर आरोपी रामसिंह की गिरफ्तारी के लिये, पुलिस थाना भवरकुऑ के सहायक उपनिरीक्षक केसरसिंह कुषवाह, आरक्षक प्रदीपसिंह बघेल, अनिरूद्वसिंह तथा नीरज को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इसके मूल निवास स्थान सागर भेजा गया जहा से आरोपी रामसिंह को हिरासत में लेकर इंदौर आये जिससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से पुलिस टीम द्वारा ५ लाख रूपये नगद बरामद कर लिये गये है तथा शेष रकम रामसिंह ने अपने रिष्तेदारो को देना बताया है जिनकी तलाष कर शेष रकम बरामद की जावेगी।
पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपी रामसिंह पिता श्यामसिंह काफी शातीर बदमाष है तथा पूर्व में आरोपी मनीष मस्ताना का ऑटो रिक्षा चलाता था फिर अपने जीजा सोनू सिसोदिया की इंडिका कार चलाने लगा, रामसिंह ने लगभग ५ वर्ष पूर्व आजादनगर इंदौर में आरीफ खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा उक्त अधिकारीयों एवं कर्मचारियो को पुरूस्कृत करने की घोषणा की है।
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