इन्दौर- दिनांक २६ नवम्बर २००९ माननीय डॉ० श्रीमती शुभ्रासिह सा. विशेष न्यायिक मजिस्टे्रट सी.बी.आई. एवं आर्थिक अपराध इन्दौर द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रंमाक २९९०७/०७ मे निर्णय पारित करते हु प्रकरण के आरोपी यासिन पिता रहीम (२२) निवासी ३९ साउथ हाथीपाला इन्दौर को धारा ४५४ भादवि में ६ माह के सश्रम कारावास तथा पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा ३८० भादवि के अन्तर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। संक्षिप्त मे घटना इस प्रकार है कि फरियादी सलाउद्दीन की डालर मार्केट जेल रोड पर मोबाइल की दुकान है दिनांक २/८/२००७ को उन्हे सूचनामिली कि दुकान के ताले खोलकर दुकान मे से मोबाइल चुराकर आरोपी ले जा रहा था।जिसे मौके पर पकड लिया है,मौके पर पहुॅचते उसे पकड रखा था जिसके पास मोबाइल दुकान के पाये गये बाद रिपोर्ट पर से थाना एम.जी.रोड पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण मे शासन पक्ष की और से पैरवी श्री बी.जी.शर्मा वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री बृजेश उपाध्याय एवं श्री विजयपालसिह चौहान कनिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
No comments:
Post a Comment