इन्दौर -दिनांक २४ सितम्बर २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्वी जोन-२ श्री महेषचंद जैन ने बताया कि दिनांक १४.०९.११ को थाना छोटी ग्वालटोली क्षैत्रांतर्गत फरियादी सोहेब खान पिता इमरान खान निवासी रामगंज बाजार जयपुर ने रिपोर्ट की थी कि आरोपी श्रवण बंजारा, रोहित बत्रा तथा प्रताप राजपूत ने मेहराज खान निवासी मलाड बाम्बे के साथ मिलकर नागमणी को बेचने का सौदा करने के लिये संपंर्क कर नागमणी दिखलायी तथा घटना दिनांक को सोलह लाख रूपये धोखाधड़ी कर ठग लिये। आरोपीगण घटना दिनांक को अपनी इण्डिका कार नं. एमपी-०९/एचडी/६५४० से हाजी लॉज में आकर फरियादी को नकली नागमणी देकर सोलह लाख रूपये लेकर चले गये थे। फरियादी ने नागमणी नामक रत्न को बाद में देखने पर नकली होने पर थाना छोटी ग्वालटोली पर रिपोर्ट की, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना छोटी ग्वालटोली पर अपराध धारा ४२०,३४ भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई. मनोहर, पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा के मार्गदर्षन में, थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली अनिल सिंह राठौर व उनकी टीम के सउनि रमेष पिपलोदिया, प्रआर. संजय पुरोहित, आरक्षक मायाराम, सुेरष रामनारायण तथा राजाराम ने विवेचना के दौरान खण्डवा पुलिस व फरियादी की सूचना पर जानकारी एकत्र कर, उक्त जानकारी के आधार पर उपरोक्त आरोपिगणो १. श्रवण पिता तेजू बंजारा निवासी ग्राम तारापाटी बुरहानपुर, २. रोहित पिता श्याम बाबा बत्रा निवासी शाह बाजार बुरहानपुर तथा प्रताप सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी जौनाबाद बुरहानपुर को गिरफ्तार कर सघन पूछताछ तो इन्होने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपियो को न्यायालय प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया, दौराने पुलिस रिमाण्ड मुख्य आरोपी श्रवण पिता तेजू बंजारा निवासी ग्राम तारापाटी बुरहानपुर से संपूर्ण राषी सोलह लाख रूपये बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी। प्रकरण में अन्य तथ्यो पर विवेचना जारी है।
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