इन्दौर -दिनांक २५ नवम्बर २०१०- पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक २४ नवम्बर २०१० के २१.३० बजे १२९ जबरन कॉलोनी मरीमाता का बगीचा इंदौर निवासी शंकरलाल पिता बालाराम महार (३४) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी शंकरलाल थाना रावजी बाजार का एक सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक २७ अक्टूबर २०१० से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी शंकरलाल पिता बालाराम महार (३४) निवासी १२९ जबरन कॉलोनी मरीमाता का बगीचा इंदौर को २४ नवम्बर २०१० को २०.४५ बजे फायर ब्रिगेड के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस रावजीबाजार द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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