इन्दौर-दिनांक
02 मार्च 2017-उप
पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा क्षेत्र में
अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वाले अवैध पशुपालकों के विरूध्द कड़ी
कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस थाना
छत्रीपुरा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश एवं अवैध पशुपालक मनोज पिता जगदीश यादव
(32) निवासी 63/4
बालदा कालोनी इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
शहर में अवैध पशु पालकों के विरूद्ध कार्यवाही
करने के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल व अति.
पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री देवेन्द्र पाटीदार एवं नगर पुलिस अधीक्षक सराफा श्री
गुरूकरण सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री सुनील सेजवार द्धारा
अपनी टीम को सक्रिय कर थाना क्षेत्र में अवैध रुप से कब्जा कर एवं अवैध मवेशी
पालने वाले तथा हमेशा से ढोर पकडने की मुहिम का आपराधिक बल प्रयोग कर विरोध करने
वाले पशु पालकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लगाया गया था। क्षेत्र का शातिर बदमाश
मनोज यादव
अवैध पशु पालक होकर, निगम व प्रशासन के विरूद्ध लोगों को
लामबंद कर अवैध पशुओं के विरूद्ध कार्यवाही करने वाली टीम पर हमले करने के लिये
उकसा रहा था। आरोपी मनोज यादव के विरूद्ध मारपीट, निगमकर्मियों
पर हमले, शासकीय कार्य में बाधा, चाकूबाजी
आदि जैस करीब 15 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी की
अपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर इसके विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला
दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त
आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल
में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके
परिपालन में आरोपी भूपेन्द्र को पुलिस थाना हीरानगर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे
वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
उक्त आरोपी को पकडने में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री सुनील सेजवार व उनकी टीम के उनि
विजेन्द्र शर्मा, आर. संजय राठौर तथा आर. मनोहर चौहान की
सराहनीय भूमिका रही। इन्दौर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कठोर कार्यवाही का अभियान
निरंतर जारी रहेगा ।
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