इन्दौर-दिनांक 05 जुलाई 2015-पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 4.07.15 को पैसे देने का मना करने पर, फरियादी पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
फरियादी आशीष पिता ओमप्रकाश कछावा निवासी नंदलालपुरा इन्दौर द्वारा कल दिनांक 04.07.15 को पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली में रिपोर्ट की कि, वह फेरी लगाकर सब्जी बेचता है, कल दोपहर 02.00 बजे वह ठेले पर सब्जी बेचते हुए, उर्दू स्कूल के सामने दौलतगंज से निकल रहा था कि तरूण गोसर नाम के व्यक्ति ने उसे रोककर बोला कि सौ रूपयें खर्चे के दे, जब फरियादी ने रूपयें देने से मना किया तो, आरोपी ने उससे मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसकी पसली में दाहिने तरफ चाकू से वार किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर अप. क्रं 205/15 धारा 307, 327 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली की टीम द्वाराघटना के आरोपी तरूण पिता अशोक गोसर निवासी दौलतगंज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का होकर आदतन अपराधी है, इसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली एवं तुकोगंज में मारपीट, चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार रखन तथा जुऑ एक्ट के पांच अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए, उससे पूछताछ की जा रही है।
फरियादी आशीष पिता ओमप्रकाश कछावा निवासी नंदलालपुरा इन्दौर द्वारा कल दिनांक 04.07.15 को पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली में रिपोर्ट की कि, वह फेरी लगाकर सब्जी बेचता है, कल दोपहर 02.00 बजे वह ठेले पर सब्जी बेचते हुए, उर्दू स्कूल के सामने दौलतगंज से निकल रहा था कि तरूण गोसर नाम के व्यक्ति ने उसे रोककर बोला कि सौ रूपयें खर्चे के दे, जब फरियादी ने रूपयें देने से मना किया तो, आरोपी ने उससे मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसकी पसली में दाहिने तरफ चाकू से वार किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर अप. क्रं 205/15 धारा 307, 327 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली की टीम द्वाराघटना के आरोपी तरूण पिता अशोक गोसर निवासी दौलतगंज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का होकर आदतन अपराधी है, इसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली एवं तुकोगंज में मारपीट, चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार रखन तथा जुऑ एक्ट के पांच अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए, उससे पूछताछ की जा रही है।
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