इन्दौर-दिनांक 02 जुलाई 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्व विद्गोष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत इन्दौर शहर के बडे़ भूमाभियाओ एव अपराधियों को शिकंजे में लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पैरोल से फरार कैदियों की धरपकड़ हेतु टीम गठित की गयी। जिसमें पुलिस को थाना किशनगंज के बर्ष 1997 के प्रकरण के एक बन्दी जो पैरोल अविध से 3 साल से फरार था को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22 फरवरी 1997 को ग्राम सुतारखेड़ी में मनोज पिता नंदलाल व श्यामलाल उर्फ पाटिल निवासी सुतारखेड़ी की हत्या के अपराध के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा से दण्डित कैदी पप्पू उर्फ हरिशंकर पिता कमल कोटिया (38) निवासी सुतारखेड़ी महूं, केन्द्रीय जेल इंदौर में अपनी सजा काट रहा था। उक्त बंदी को दिसम्बर 2012 में 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था, परन्तु पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त आरोपी वापस जेल नही पहुंचा तथा फरार हो गया, जिस पर पुलिसथाना एमजी रोड़ पर अप.क्रं 592/13 धारा 224 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त आरोपी गत तीन साल से पैरोल अवधि से फरार चल रहा था। क्राईम ब्रांच की विशेष टीम द्वारा आरोपी के जेल के सहयोगियो तथा परिवारवालों पर नजर रखी गई तथा केन्द्रीय जेल से आरोपी का फोटो प्राप्त कर, आसपास के शहरो आदि में मुखबिर के द्वारा पतारसी की गई तो, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी उन्हेल थाना चिमनगंज मंडी जिला उज्जैन में रह रहा है। उक्त सूचना पर टीम द्वारा आरोपी पप्पू का पता लगाकर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि फरारी के दौरान वह केबल डालने व बेलदारी का काम करता था, फरारी के दौरान आरोपी पप्पू उर्फ हरिशंकर ने अपना हुलिया भी बदल लिया था, जिसे क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना एमजी रोड़ को भेजा गया है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की टीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22 फरवरी 1997 को ग्राम सुतारखेड़ी में मनोज पिता नंदलाल व श्यामलाल उर्फ पाटिल निवासी सुतारखेड़ी की हत्या के अपराध के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा से दण्डित कैदी पप्पू उर्फ हरिशंकर पिता कमल कोटिया (38) निवासी सुतारखेड़ी महूं, केन्द्रीय जेल इंदौर में अपनी सजा काट रहा था। उक्त बंदी को दिसम्बर 2012 में 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था, परन्तु पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त आरोपी वापस जेल नही पहुंचा तथा फरार हो गया, जिस पर पुलिसथाना एमजी रोड़ पर अप.क्रं 592/13 धारा 224 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त आरोपी गत तीन साल से पैरोल अवधि से फरार चल रहा था। क्राईम ब्रांच की विशेष टीम द्वारा आरोपी के जेल के सहयोगियो तथा परिवारवालों पर नजर रखी गई तथा केन्द्रीय जेल से आरोपी का फोटो प्राप्त कर, आसपास के शहरो आदि में मुखबिर के द्वारा पतारसी की गई तो, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी उन्हेल थाना चिमनगंज मंडी जिला उज्जैन में रह रहा है। उक्त सूचना पर टीम द्वारा आरोपी पप्पू का पता लगाकर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि फरारी के दौरान वह केबल डालने व बेलदारी का काम करता था, फरारी के दौरान आरोपी पप्पू उर्फ हरिशंकर ने अपना हुलिया भी बदल लिया था, जिसे क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना एमजी रोड़ को भेजा गया है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की टीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
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