इन्दौर-दिनांक 17 जून 2015-पुलिस थाना महूं द्वारा आज दिनांक 17 जून 2015 को थाना क्षेत्रान्तर्गत से राजेश उर्फ राजू उर्फ उमा पिता रामप्रसाद उर्फ परवंदर पंडित के विरूद्ध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी राजेश उर्फ राजू पंडित एक सूचीबद्ध बदमाश है तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए राजेश उर्फ राजू उर्फ उमा पिता रामप्रसाद उर्फ परवंदर पंडित को थाना महूं क्षेत्रान्तर्गत में घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से एक चाकू भी जप्त किया गया है। उक्त आरोपी थाना महूं के एक प्रकरण में फरार चल रहा था। पुलिस थाना महूं द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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