इन्दौर-दिनांक 01 जून 2015-पुलिस थाना तेजाजी नगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 24.05.15 को रालामण्डल पहाड़ी के
किनारे तिल्लौर रोड़ पर देवेन्द्र सेठ के खेत में आम क पेड़ के नीचे से ग्राम मिर्जापुर निवासी गोपीलाल बड़ोनिया की लाश गले में साफा फंसा हुआ व खून से लथपथ पायी गयी थी, जो घर से बकरियां चराने के लिये निकला था। मृतक के शव को पोस्ट मार्टम हेतु एम.वाय अस्पताल भेजा गया तथा प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाये जाने से अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रं 198/15 धारा 302 भादवि का कायम किया गया। मृतक की 12-15 बकरियां भी गायब थी। प्रकरण बकरी चोरी तथा अंधे कत्ल का पाया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य एवं पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारीतेजाजी नगर श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव एवं टीम द्वारा इस अंधे कत्ल की सभी बिंदुओ को ध्यान में रखते हुए विवेचना की गई और आसपास क्षेत्र के बकरी चोरों के बारें में पतारसी की गई तो पता चला कि शिव पार्वती नगर इंदौर के तीन लड़के अजय यादव, संजू मालवीय तथा संजय बंजारा घटना दिनांक से गायब मिले व छोटी-मोटी बकरियां चोरी करते रहते है पता चला उक्त तीनों को गिरफ्तार किया जाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू आरोपी संजय बंजारा के घर से बरामद किया गया। इनसे चोरी किये गये बकरा-बकरी के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि मृतक गोपीलाल की हत्या के बाद ये तीनों 13 बकरा-बकरियों को लेकर पैदल हांकते हुए, रालामण्डल पहाड़ी के पीछे से ले जाकर शांति नगर होते हुए तीन इमली पर शेफू मुसलमान को 16 हजार रूपयें में बेचना बताया। इस पर इनकी निशादेही पर शेफू मुसलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने तीनों आरोपियों से 13 नग बकरे-बकरियां 16 हजार रूपयें में खरीदना कबूल किया है।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव एवं उनकीटीम के सउनि नरसिंह भदौरिया, आर. बिजेन्द्र तथा आर. विनोद की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।
किनारे तिल्लौर रोड़ पर देवेन्द्र सेठ के खेत में आम क पेड़ के नीचे से ग्राम मिर्जापुर निवासी गोपीलाल बड़ोनिया की लाश गले में साफा फंसा हुआ व खून से लथपथ पायी गयी थी, जो घर से बकरियां चराने के लिये निकला था। मृतक के शव को पोस्ट मार्टम हेतु एम.वाय अस्पताल भेजा गया तथा प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाये जाने से अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रं 198/15 धारा 302 भादवि का कायम किया गया। मृतक की 12-15 बकरियां भी गायब थी। प्रकरण बकरी चोरी तथा अंधे कत्ल का पाया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य एवं पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारीतेजाजी नगर श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव एवं टीम द्वारा इस अंधे कत्ल की सभी बिंदुओ को ध्यान में रखते हुए विवेचना की गई और आसपास क्षेत्र के बकरी चोरों के बारें में पतारसी की गई तो पता चला कि शिव पार्वती नगर इंदौर के तीन लड़के अजय यादव, संजू मालवीय तथा संजय बंजारा घटना दिनांक से गायब मिले व छोटी-मोटी बकरियां चोरी करते रहते है पता चला उक्त तीनों को गिरफ्तार किया जाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू आरोपी संजय बंजारा के घर से बरामद किया गया। इनसे चोरी किये गये बकरा-बकरी के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि मृतक गोपीलाल की हत्या के बाद ये तीनों 13 बकरा-बकरियों को लेकर पैदल हांकते हुए, रालामण्डल पहाड़ी के पीछे से ले जाकर शांति नगर होते हुए तीन इमली पर शेफू मुसलमान को 16 हजार रूपयें में बेचना बताया। इस पर इनकी निशादेही पर शेफू मुसलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने तीनों आरोपियों से 13 नग बकरे-बकरियां 16 हजार रूपयें में खरीदना कबूल किया है।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव एवं उनकीटीम के सउनि नरसिंह भदौरिया, आर. बिजेन्द्र तथा आर. विनोद की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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