इन्दौर -दिनांक 14 फरवरी 2014 - माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 21/10 आरोपी प्रदीप के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी प्रदीप पिता मदनलाल (22) निवासी सदर को धारा 8/20(बी) (2)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 01 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.10 को तत्कालिन सहायक उपनिरीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी थाना बाणगंगा को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल हिरोहोन्डा क्रं. एमपी-09/एमव्ही/3195 पर उज्जैन तरफ से गांजा लेकर इंदौर तरफ आ रहे है। मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते प्रदीप के पास से 02 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे तथा मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठितधारा 20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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