इन्दौर -दिनांक 29 जनवरी 2014- माननीय विद्गोष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 10/12 आरोपी आलोक प्रधान तथा विरेन्द्र कंहर के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. आलोक पिता बालाराम प्रधान (22) निवासी थाना किंरगिया जिला कंधमाल (उड़ीसा) को धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
इसी प्रकार आरोपी विरेन्द्र पिता भुवनेश्वर कंहर (27) निवासी बबडंगिया, थाना किंरगिया जिला कंधमाल (उड़ीसा) को धारा 8/20(बी)(2)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दियेगयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.12 को प्रातः मल्हारगंज थाने पर उपनिरीक्षक एम.आय. कुरैशी को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बैग में लेकर ऑटो रिक्शा से गांजे की डिलेवरी देने के लिये जनता कॉलोनी तरफ आने वाले है। सूचना पर मय फोर्स के घेराबंदी कर ऑटो रिक्शा क्रं. एमपी-09/टीए/3648 को रोककर चैक किया उसमें दो लड़के बैठे थे दोनो अपने हाथ में 01-01 बैग लिये थे, तलाशी लेने पर आलोक प्रधान के पास 13 किलो 150 ग्राम गांजा तथा विरेन्द्र कंहर के पास 04 किलो 290 ग्राम गांजा पाया गया जिसे जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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