इन्दौर -दिनांक 23 जनवरी 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 425/12 आरोपी आशु अंसारी, नितिन, तरूण तथा शैलू उर्फ शेलेन्द्र के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. आशु अंसारी पिता अशोक अंसारी (19) निवासी 223 कबीटखेड़ी मेनरोड़ इंदौर, 2. नितिन पिता राजू (21) निवासी मेन रोड़ कबीटखेड़ी, सुकल्या इंदौर, तथा 3. तरूण पिता आनंदीलाल शाक्यवार (24) निवासी 184 लाहिया कॉलोनी, कबीटखेड़ी इंदौर को धारा 307,34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी रविन्द्र सिंह ने थाना हीरानगर पर रिपोर्ट किया कि वह सी.डब्ल्यू. 270 सुखलिया इंदौर में निवास करता है और गौरीनगर में ऑटो पार्टस की दुकान है, इसका भतीजा सोनू राठौर कृष्णबाग कॉलोनीइंदौर में निवास करता है। दिनांक 03.01.12 को रात करीब 10.00 बजे यह इसके मकान पर था, मेरे घर के दरवाजे बंद थे तभी किसी व्यक्ति ने आवाज देकर कहा कि तुम्हारे भतीजे सोनू राठौर को कबीटखेड़ी पुलिया के पास चाकू मार दिये है। वहॉ कपड़े पहनकर बाहर आया तो वहॉ कोई नही दिखा, तब वह कबीटखेड़ी नाले की पुलिया के पास गया तो वहॉ पर सोनू राठौर खून से लथपथ मिला। उसने पूछा कि तूझे किसने मारा है तो सोनू ने बताया कि मुझे जान से मारने के आशय से सोनू मंजरा, आशु अंसारी, आशु नाइट्री ने चाकू मारे है। सोनू राठौर के शरीर पर जगह-जगह चाकू के घाव लगे होकर जोरो से खून बह रहा था वह सोनू राठौर को ईलाज के लिए लाईफ केयर अस्पताल ले गया जहॉ सोनू को भर्ती रखकर ईलाज करवाया। इस रिपोर्ट पर से अभियुक्तों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। साक्षियों के कथन लिए गये, अनुसंधान उपरांत अभियुक्तों के विरूद्व 307,34 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। संदिग्ध शैलू उर्फ शैलेन्द्र को धारा 307,34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर स्वतंत्र किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मलमण्डलोई लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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