इन्दौर - दिनांक २३ मार्च २०११- यातायात उप पुलिस अधीक्षक पूर्वीक्षेत्र प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा विगत दो दिवस पूर्व नगर के समस्त चार पहिया वाहन चालकों को केन्दीय मोटरयान अधिनियम की धारा १०० (२) के मानक के अनुसार चार पहिया वाहनों की खिड़कियों में पारदर्षिता वाली फिल्म लगाने हेतु अपील की थी । यातायात विभाग व्दारा स्पष्ट किया गया था कि दो दिवस उपरान्त बिना मानक के चार पहिया वाहनों की खिड़की में लगी फिल्मों पर मो.व्ही.एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी । उपरोक्त अपील की अवधि समाप्त होने पर यातायात विभाग व्दारा ए.बी.रोड़,रिंगरोड़ तथा नगर के आन्तरिक मार्गो पर अभियान चलाकर कार्यवाही करते हुए ७३ चार पहिया वाहनों में अपारदर्षी फिल्क लगी पायी जाने पर कार्यवाही की गयी ।
इसके साथ ही साथ नगर के आन्तरिक मार्गो पर चलने वाले टाटा मैजिक/सिटी वेन वाहनों के विरूध्द चलाये गये अभियान में १ टाटा मैजिक बिना परमिट सवारी ढोते हुए पकड़ी गयी तथा, ७ टाटा मैजिक ,७ सिटीवेन तथा ३ आटोरिक्षा वाहनों में रॉग पार्क होने पर उनको जप्त कर यातायात अभिरक्षा में खड़ा किया गया ,बाद अर्थदण्ड कर छोड़ा गया
आज की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत कुल ३६३ वाहनों पर कार्यवाही करते हुए ४३,८०० रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया है । जिसमें १४५ रॉग पार्क होने पर, ११ वाहनों में नियमानुसार नम्बर प्लेट लगी न होने पर, दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी चलते २४ वाहनों पर कार्यवाही की गयी, ४२ दुपहिया वाहन चालकों व्दारा हेलमेट का उपयोग न करने, २६ चार पहिया वाहन चालकों व्दारा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर तथा जानबूझ कर चौराहों पर स्टाप लेन का उल्लंघन करने पर २७ वाहन चालकों पर अर्थदण्ड किया गया ।
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