इन्दौर - दिनांक १५ मार्च २०११- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि राज्य शासन के आदेष क्रमांक ४-१/२००५-सी-१, दिनांक २६.०३.२००७ द्वारा प्रायवेट सुरक्षा एजेन्सियों के रजिस्ट्रेषन/लायसेंस हेतु जोनल पुलिस महानिरीक्षको को नियत्रंण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
अतः जिन प्रायवेट सुरक्षा एजेन्सियों के पास मध्यप्रदेष का लायसेंस उपलब्ध नही है वे अब एक माह के भीतर अपना लायसेंस प्राप्त करे । बगैर लायसेंस प्रायवेट सुरक्षा एजेन्सी का कारोबार जारी नही रख सकेगें। आवेदन का निर्धारित प्रारूप पुलिस वेबसाईट- www.indorepolice.org पर उपलब्ध है।
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