इन्दौर - दिनांक ०५ मार्च २०११- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ०४ मार्च २०११ को २१.४० बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग की रिपोर्ट पर ८३/१ नयापुरा निवासी मोहम्मद खालिद पिता मोहम्मद सिद्वीक (४२) के विरूद्व धारा ३/७ आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त आरोपी मोहम्मद खालिद अपनी दुकान में घरेलू गैस टंकियो का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग कर रहा था । पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी मोहम्मद खालिद पिता मोहम्मद सिद्वीक (४२) निवासी ८३/१ नयापुरा इंदौर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से एक भरा गैस सिलेंडर, दो खाली गैस सिलेंडर, रेग्युलेटर तथा रबर की नली आदि कुल कीमती ५००० रूपये की जप्त कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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