इन्दौर - दिनांक २८ फरवरी २०११- पुलिस अधीक्षक रेल्वे श्री निरंजन बी. वायंगणकर ने बताया कि रेल पुलिस इंदौर क्षेत्र के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीयो की क्राईम मीटिंग ली गई जिसमें सभी अधिकारीयो को कंट्रोल रूम में प्रतिदिन डी.एस.आर. (डेली सिच्युऐषन रिपोर्ट) में निम्न बिन्दु नोट कराने हेतु बताये गये है -
१. थाना एवं चौकी प्रभारी अपने यहॉ से चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनो में कर्मचारी भेजकर चलित ट्रेन में चोरी होने पर फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाने की कार्यवाही ट्रेन में ही प्रारंभ करे । उक्त व्यवस्था दिनांक ०१.०३.११ से लागू होगी।
२. मोबाईल फोन जो चोरी या गुम होते है उनकी रिपोर्ट पृथक से रजिस्टर में दर्ज कर थाना एवं चौकी प्रभारी मोबाईल सिम क्रमांक कंट्रोल रूम को नोट करायेंगे जो तत्काल सायबर सेल को आवष्यक कार्यवाही हेतु सौपेंगे।
३. संदिग्ध बदमाष एस-१ एवं एस-२ के तहत् की गई चैकिंग की कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन नोट करायेंगे, साथ ही निर्धारित सभी प्रोफार्मा के अंतर्गत निर्देषानुसार कार्यवाही प्रतिदिन की जावे।
४. सस्पेक्ट रजिस्टरो मे एस-२ श्रेणी के बदमाषो का प्रतिदिन सत्यापन/चैकिंग की जायेगी।
५. थाना क्षेत्रो में बीट सिस्टम निर्धारित कर प्रभारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन नोट करायेंगे।
६. थाने में जो अधिकारी है, उन्हे प्रतिदिन लक्ष्य देकर उनके द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को नोट करायेंगे।
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